• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • Hyundai Creta मालिक के लिए आया सुप्रीम फैसला, कंपनी को देना होगा 3 लाख रुपये जुर्माना! जानें मामला

Hyundai Creta मालिक के लिए आया सुप्रीम फैसला, कंपनी को देना होगा 3 लाख रुपये जुर्माना! जानें मामला

गाड़ी के मालिक का कहना था कि हाइव पर उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले।

Hyundai Creta मालिक के लिए आया सुप्रीम फैसला, कंपनी को देना होगा 3 लाख रुपये जुर्माना! जानें मामला

Photo Credit: Hyundai

ख़ास बातें
  • कार मालिक का दावा था कि एक्सीडेंट के दौरान कार के एयरबैग नहीं खुले थे।
  • एयरबैग नहीं खुलने से चालक के सिर और छाती में आईं थी चोटें।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कार मालिक के हक में फैसला दिया है।
विज्ञापन
Hyundai Creta कार में एक तकनीकी गड़बड़ी का आना कंपनी को महंगा पड़ गया। राज्य उपभोक्ता आयोग से चला एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कार के मालिक के पक्ष में सुनाया है और कंपनी को मुआवजा देने को कहा है। एक कस्टमर ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर रिड्रेसल कमिशन में मामला दर्ज करवाया था कि उनकी कार के एक्सीडेंट के दौरान एयरबैग नहीं खुलने से उन्हों छाती और सिर में गंभीर चोटें आईं। कमिशन ने मामले की जांच के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया। मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कमिशन ने हुंडई को मुआवजे के रूप में कस्टमर को 3 लाख रुपये देने का आदेश दिया। इस रकम में 2 लाख रुपये चिकित्सा खर्च शामिल था। 50 हजार रुपये इनकम में हुए नुकसान और 50 हजार रुपये मुकदम की लागत और मानसिक परेशानी के लिए शामिल थे। 

शैलेंद्र भटनागर नाम के शख्स ने यह मामला दर्ज करवाया था। गाड़ी के मालिक का कहना था कि हाइव पर उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले। घटना 16 नवंबर 2017 को हुई बताई जा रही है। Barandbench वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, शैलेंद्र अपनी Creta 1.6 VTVT SX+ से दिल्ली-पानीपत हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। अचानक उनकी कार का किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। कार के फ्रंट में दो एयरबैग थे। दुर्घटना काफी गंभीर थी और हादसे में गाडी का दायां रूफ, फ्रंट पिलर, डोर व बॉडी पैनल और आगे के व्हील सस्पेंशन को भारी नुकसान हुआ। 

चालक का कहना है कि एक्सीडेंट के समय एयरबैग नहीं खुले और उनकी छाती और सिर में चोटें आईं। मालिक ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग (Delhi State Consumer Redressal Commission) में इस संबंध में केस फाइल किया। कमिशन का फैसला शैलेंद्र के पक्ष में ही आया। लेकिन, इस फैसले को बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में चुनौती दी गई। यहां भी कमिशन ने गाड़ी के मालिक के हक में फैसला दिया। कमिशन ने आदेश दिया कि मालिक को नई कार दी जाए। 

इसके बाद भी नेशनल कमिशन के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है कि कंपनी की लापरवाही के कारण कार मालिक को चोटें आईं और कस्टमर को मुआवजा दिया जाए। 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

हेमन्त कुमार

हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर सब-एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. iQOO 14 Pro पर चल रहा काम, Samsung OLED डिस्प्ले के साथ देगा दस्तक!
  2. IND vs ENG T20I Live: भारत-इंग्लैंड के बीच आज पहले T20I मैच में होगा घमासान! यहां देखें फ्री!
  3. TCL K7G Plus स्मार्ट डोर लॉक लॉन्च, 3D फेशियल रिकग्निशन के साथ 5-6 महीने चलेगी बैटरी
  4. Nothing Phone (3) का दिखा टीजर, स्पेशल एडिशन के साथ होगा लॉन्च!
  5. iPhone 17 सीरीज में बदल जाएगा फोन का डिजाइन! तस्वीरें लीक
  6. MicroStrategy ने बढ़ाई बिटकॉइन की होल्डिंग, 1 अरब डॉलर से ज्यादा का किया इनवेस्टमेंट 
  7. महाकुंभ में परिवहन के लिए इस्तेमाल होंगे ओला इलेक्ट्रिक के 1,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
  8. बेहद पतला होने के बाद भी Oppo Find N5 फोल्डेबल फोन में मिलेगा वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, कंपनी ने शेयर किया वीडियो
  9. Infinix Smart 9 HD भारत में 28 जनवरी को होगा लॉन्च! डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स भी हुए लीक
  10. अपकमिंग OnePlus स्मार्टफोन्स में मिलेगा बिल्कुल नया डिजाइन, मटेरियल और बनाने का तरीका भी बदला जाएगा!
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »