एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांस्फर होने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनके लिए भारत (BH) सीरीज की नंबर प्लेट के लिए रजिस्टर करना और आसान हो गया है। पहले BH नंबर प्लेट के लिए केवल नए वाहन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब, इसके लिए पुराने वाहन मालिक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने तय किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव करके BH नंबर प्लेट के लिए रजिस्टर करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा।
बीते शुक्रवार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को BH सीरीज के नंबरों में बदलने की अनुमति दी। यह कदम BH सीरीज के दायरे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच सीरीज के लिए आवेदन दे सकते थे।
मंत्रालय ने अपनी घोषणा में पुष्टि की है कि अब BH Series रजिस्ट्रेशन के लिए पुरानी गाड़ी के मालिक भी आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि BH नंबर प्लेट पूरे देश के लिए जारी होती है और खास तौर पर उन लोगों को लिए यह काम की होती है, जिन्हें नौकरी या काम के चलते अलग-अलग राज्यों में रहना पड़ता है। किसी भी राज्य में रजिस्टर
वाहन को दूसरे राज्य में लंबे समय तक चलाने के लिए उस राज्य में दोबारा रजिस्टर कराना होता है और रोड टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, BH सीरीज नंबर प्लेट इससे निजाद दिलाता है।
मंत्रालय ने बीएच सीरीज के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया है। MoRTH के बयान के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अब अपने सेवा प्रमाणपत्र के आधार पर BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्किंग सर्टिफिकेट का दुरूपयोग रोकने के लिए नियमों को और मजबूत किया गया है।