टैक्स से बचने के लिए विदेश नहीं जा सकेंगी ऑनलाइन गेमिंग फर्में

इस सप्ताह की शुरुआत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो की पूरी वैल्यू पर 28 प्रतिशत का GST लगाने की सहमति दी थी

टैक्स से बचने के लिए विदेश नहीं जा सकेंगी ऑनलाइन गेमिंग फर्में

यह स्पष्ट किया गया है कि इन फर्मों पर पिछली तारीख से बढ़ा हुआ टैक्स लागू नहीं किया जाएगा

ख़ास बातें
  • इससे देश के फॉरेन एक्सचेंज कानूनों का उल्लंघन होगा
  • ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो की पूरी वैल्यू पर 28 प्रतिशत का GST लगेगा
  • इससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है
विज्ञापन
ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के लिए 28 प्रतिशत के टैक्स से बचने के लिए विदेश जाने का विकल्प नहीं है। अगर ये फर्में विदेश शिफ्ट होती हैं तो इससे देश के फॉरेन एक्सचेंज कानूनों का उल्लंघन होगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इन फर्मों पर पिछली तारीख से बढ़ा हुआ टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन, Vivek Johri ने कहा टैक्स से बचने के लिए ऑनलाइन गेमिंग फर्मों का विदेश में शिफ्ट होना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया, "यह एक रिस्क वाला विकल्प होगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए विदेश में फंड का ट्रांसफर वास्तव में गैर कानूनी है। इस वजह से वे किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं और इससे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का खतरा बढ़ेगा।" उन्होंने बताया कि देश में सर्विसेज देने वाली विदेशी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की ओर से बनाए गए रेगुलेशंस का पालन करना होगा और इन फर्मों के लिए देश में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो सकता है। 

इस सप्ताह की शुरुआत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो की पूरी वैल्यू पर 28 प्रतिशत का GST लगाने की सहमति दी थी। GST काउंसिल का मानना है कि 'गेम ऑफ स्किल' और 'गेम ऑफ चांस' के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की पिछली मीटिंग में इन एक्टिविटीज पर प्रस्तावित टैक्स को लेकर सहमति बनी थी लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की पूरी तरह सहमति नहीं थी क्योंकि गोवा ने ऑनलाइन गेमिंग की प्लेटफॉर्म फीस पर केवल 18 प्रतिशत का टैक्स लगाने का प्रपोजल दिया था। GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग में सिनेप्लेक्स में रेस्टोरेंट्स पर टैक्स घटाने की घोषणा की गई थी। यह 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।  

बड़ी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली FICCI की गेमिंग कमेटी ने CBIC से ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स नहीं बढ़ाने का निवेदन किया है। इसका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को इससे बड़ा नुकसान होगा क्योंकि कोई कारोबार इतने अधिक टैक्स के साथ नहीं चल सकता। GST काउंसिल की अध्यक्षता करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि कैंसर की दवा और कुछ बीमारियों के इलाज में विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग वाले फूड पर IGST को हटाया गया है। 
 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Online, Tax, Gaming, Value, Market, GST, Casino, Overseas, Fund, Government, Law, Demand
आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News
 
 

विज्ञापन

Advertisement

#ताज़ा ख़बरें
  1. iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max में मिलेगा बेहतर कैमरा, बड़ी डिस्प्ले, जानें सबकुछ
  2. क्‍या है TOS-2 Tosochka? ऐसा हथियार जिससे रूस छीन रहा यूक्रेन के सैनिकों की सांसें! जानें इसके बारे में
  3. OnePlus Ace 3 Pro होगा सबसे बड़ी बैटरी वाला वनप्‍लस स्‍मार्टफोन!
  4. क्रिप्टो मार्केट में गिरावट, बिटकॉइन का प्राइस 65,400 डॉलर से ज्यादा
  5. Hanooman AI हुआ लॉन्च, 12 भाषाओं का करेगा सपोर्ट, जानें कैसे करता है काम
  6. Tecno Camon 30 5G सीरीज एमेजॉन पर लिस्‍ट, धांसू कैमरों के साथ लॉन्‍च होंगे नए फोन, जानें डिटेल
  7. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G बहुत जल्‍द होगा लॉन्‍च! TDRA पर आया नजर
  8. Apple का iPhones की 25 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने का टारगेट
  9. Nokia फोन खरीदने के लिए मारामारी! लॉन्‍च होते ही आउट ऑफ स्‍टॉक हुआ Nokia 3210 4G
  10. Google I/O 2024: क्या कुछ होगा पेश, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीम
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2024. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »