इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। इनकम टैक्स फॉर्म के साथ आधार नंबर जोड़ने का विकल्प पिछले कुछ सालों से मौज़ूद रहा है। लेकिन सरकार ने इस साल पैन के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य करने का फैसला किया। आइए आपको आसानी से आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने का तरीका बताते हैं।
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