Xiaomi के लगभग 67.6 करोड़ डॉलर के एसेट्स को जब्त करने के खिलाफ अपील को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ये एसेट्स जब्त किए हैं
ED का आरोप है कि कंपनी ने रॉयल्टी के भुगतान की मद में विदेश में गैर कानूनी तरीके से रकम ट्रांसफर की थी। पिछले सप्ताह एक अपीलेट अथॉरिटी ने एसेट्स जब्त करने की ED को अनुमति दी थी
Xiaomi ने कहा कि भारत में उसकी यूनिट Xiaomi Group की एक सहयोगी कंपनी है, जिसने स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) लाइसेंस के लिए Qualcomm के साथ कानूनी एग्रीमेंट किया है
सक्षम अथॉरिटी का मानना है कि इस रकम को रॉयल्टी का भुगतान बताकर ट्रांसफर किया गया था जो गलत है और देश से बाहर फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। यह FEMA के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन है
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