• होम
  • टेलीकॉम
  • ख़बरें
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी: टेलीकॉम अधिनियम के खिलाफ जाने वाले पोस्ट हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी: टेलीकॉम अधिनियम के खिलाफ जाने वाले पोस्ट हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई!

DoT ने कहा है कि CLI स्पूफिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी एप्लिकेशन या कंटेंट को होस्ट करना टेलीकॉम अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी: टेलीकॉम अधिनियम के खिलाफ जाने वाले पोस्ट हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई!

Photo Credit: Pexels/ Lisa Fotios

ख़ास बातें
  • Instagram, X, Facebook समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को DoT की चेतावनी
  • टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया
  • एक वीडियो में CLI स्पूफिंग को दिखाया गया था, जिसके बाद यह ऑर्डर आया
विज्ञापन
दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंस्टाग्राम, X, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन पोस्ट्स और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करते हैं। दरअसल, हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यह दिखाया कि वे अपने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) नंबर को बदलकर किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं। सरकार ने कथित तौर पर इसे टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ यानी CLI स्पूफिंग बताया है, जो कि टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के खिलाफ है। इस अधिनियम के तहत ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े को अपराध माना जाता है, जिसके लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अनुसार, टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे CLI स्पूफिंग, एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके अलावा, जो लोग या प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अपराधों में सहायता करते हैं, उन्हें भी समान सजा का सामना करना पड़ सकता है।

DoT ने कहा (via टेलीकॉमटॉक) है कि CLI स्पूफिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी एप्लिकेशन या कंटेंट को होस्ट करना टेलीकॉम अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 28 फरवरी, 2025 तक इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से साफ तौर पर कहा है कि वे ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाएं और यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस तरह की जानकारी साझा करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को DoT की इस एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: DoT, Department of telecom, CLI Spoofing
नितेश पपनोई Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech products like smartphones, headphones, and smartwatches. At Gadgets 360, he is covering all ...और भी
Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. भारत में स्मार्टफोन्स की बढ़ी डिमांड, Apple के iPhone 16 को मिला पहला रैंक
  2. OTT छोड़, Sitaare Zameen Par सीधे YouTube पर! सिर्फ Rs 100 में देखिए आमिर की ब्लॉकबस्टर
  3. OnePlus Independence Day Sale: OnePlus 13, Nord 5, Buds 4 के साथ इन सभी वनप्लस डिवाइसेज पर जबरदस्त डील्स
  4. ISRO के NISAR सैटेलाइट का सफल लॉन्च, धरती की निगरानी में होगा मददगार
  5. Free Fire OB50 Update Live: नई निज्ना लड़की और धमाकेदार ट्रैवल जोन फीचर, यहां से करें डाउनलोड
  6. AI की मदद से हुआ बच्चा, IVF की दुनिया में नई मेडिटकल क्रांति!
  7. Infinix GT 30 जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिल सकते हैं गेमिंग से जुड़े फीचर्स
  8. Ulefone ने 22,500mAh की जंबो बैटरी के साथ पेश किए Armor 33 और Armor 33 Pro रग्ड स्मार्टफोन्स
  9. भारत-अमेरिका का अंतरिक्ष मिशन NISAR सैटेलाइट आज होगा लॉन्च, दुनिया को इस खतरे से बचाएगा, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट
  10. Apple का पहला फोल्डेबल iPhone होगा सितंबर 2026 में लॉन्च: रिपोर्ट में हुआ खुलासा
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »