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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी: टेलीकॉम अधिनियम के खिलाफ जाने वाले पोस्ट हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई!

DoT ने कहा है कि CLI स्पूफिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी एप्लिकेशन या कंटेंट को होस्ट करना टेलीकॉम अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी: टेलीकॉम अधिनियम के खिलाफ जाने वाले पोस्ट हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई!

Photo Credit: Pexels/ Lisa Fotios

ख़ास बातें
  • Instagram, X, Facebook समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को DoT की चेतावनी
  • टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया
  • एक वीडियो में CLI स्पूफिंग को दिखाया गया था, जिसके बाद यह ऑर्डर आया
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दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंस्टाग्राम, X, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन पोस्ट्स और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करते हैं। दरअसल, हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यह दिखाया कि वे अपने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) नंबर को बदलकर किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं। सरकार ने कथित तौर पर इसे टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ यानी CLI स्पूफिंग बताया है, जो कि टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के खिलाफ है। इस अधिनियम के तहत ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े को अपराध माना जाता है, जिसके लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अनुसार, टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे CLI स्पूफिंग, एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके अलावा, जो लोग या प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अपराधों में सहायता करते हैं, उन्हें भी समान सजा का सामना करना पड़ सकता है।

DoT ने कहा (via टेलीकॉमटॉक) है कि CLI स्पूफिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी एप्लिकेशन या कंटेंट को होस्ट करना टेलीकॉम अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 28 फरवरी, 2025 तक इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से साफ तौर पर कहा है कि वे ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाएं और यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस तरह की जानकारी साझा करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को DoT की इस एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

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ये भी पढ़े: DoT, Department of telecom, CLI Spoofing
नितेश पपनोई Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech products like smartphones, headphones, and smartwatches. At Gadgets 360, he is covering all ...और भी
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