पानी-पूरी बेचने वाले एक शख्स को गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स डिपार्टमेंट (Goods and Services Tax (GST) की ओर से समन भेजा गया है। कथित रूप से शख्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में 40 लाख से ज्यादा की कमाई की जिसके कारण उसे GST डिपार्टमेंट ने दस्तावेजों के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया है। शख्स ने यह कमाई ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से की।
तमिलनाडू में अजब मामला तब सामने आया जब पानी पूरी बेचने वाले शख्स को तमिलनाडू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, सेंट्रल
जीएसटी एक्ट के सेक्शन 70 के तहत समन जारी किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, शख्स को यह समन 17 दिसंबर 2024 को प्राप्त हुआ। जीएसटी नियमों के तहत सालाना 40 लाख से अधिक आय करने वाले व्यवसायों को रजिस्टर करना होता है और टैक्स नियमों का पालन करना होता है।
नोटिस इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कथित नोटिस में विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से डिपार्टमेंट के सामने पेश होने के निर्देश हैं। शख्स को कहा गया है कि वह पिछले तीन वर्षों के अपने लेन-देन से संबंधित वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करे। जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मकसद है कि वे विक्रेता की आय की जांच करेंगे। जांच में पिछले वित्तीय वर्ष में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त किए गए पर्याप्त भुगतानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पानी पूरी वाले को मिले इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि 40 लाख रुपये वार्षिक कारोबार की सीमा पार करने के बाद भी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किए बिना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करना एक अपराध के तहत आता है। नोटिस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के अलग अलग कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इसमें उसकी लागत भी शामिल है, कुछ फिक्स्ड चार्ज भी शामिल हैं। आय में से उन सबको हटाकर देखना चाहिए।
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि 50 प्रतिशत के लगभग तो लोग कैश पेमेंट ही कर रहे होंगे। महज 50 100 रुपये की मामूली पेमेंट्स भी इसमें शामिल होंगी। अंदाजन विक्रेता 60 लाख प्रतिवर्ष कमा रहा होगा। बहरहाल यह नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी चर्चा में है। पानी पूरी वाले विक्रेता को इस तरह का अधिकारिक नोटिस मिलना लोगों को हैरान कर रहा है।
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