कोर्ट का कहना है कि चलती गाड़ियों, स्टेज कैरिज, भारी माल ढोने वाले व्हीकल, या अन्य व्हीकलों के ड्राइव कैबिन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना या व्लॉगिंग खतरनाक है।
Photo Credit: iStock/eclipse_images
कोर्ट का कहना है कि चलते वाहन में व्लॉगिंग करना दुर्घटना को न्यौता देने जैसा है।
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