चलती कार में व्लॉगिंग करने वाले सावधान! अब लगेगा भारी जुर्माना

कोर्ट का कहना है कि चलती गाड़ियों, स्टेज कैरिज, भारी माल ढोने वाले व्हीकल, या अन्य व्हीकलों के ड्राइव कैबिन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना या व्लॉगिंग खतरनाक है।

चलती कार में व्लॉगिंग करने वाले सावधान! अब लगेगा भारी जुर्माना

Photo Credit: iStock/eclipse_images

कोर्ट का कहना है कि चलते वाहन में व्लॉगिंग करना दुर्घटना को न्यौता देने जैसा है।

ख़ास बातें
  • कार व्लॉगिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।
  • अगर कोई व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो उस पर चालान होगा।
  • कारों पर अवैध मॉडिफिकेशन करने वालों पर होगी कार्रवाई।
विज्ञापन
अगर आप कार ड्राइविंग करते समय व्लॉगिंग करते हैं, या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सावधान हो जाइए। कार व्लॉगिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने केरल के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए हैं कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर केबिन में अगर कोई व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो उस पर चालान लगाए जाए, या भारी जुर्माना वसूला जाए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर केबिन में साथ वाली सीट पर व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो ऐसे में भी वाहन चालक पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। 

सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई रील्स और व्लॉग बनाने का शौकीन हो चुका है। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर सख्ती दिखाई है। LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अगर ड्राइवर कैबिन में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता या व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, या फिर चालान कटेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा मॉडिफेकशन की गई कारों के लिए चालान वसूलने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से व्हीकल डिपार्टमेंट को जारी किया गया है। 

कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत रोशनी और आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे मॉडिफिकेशन अवैध हैं और ऐसे वाहन AIS 008 के सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही इनसे प्रदूषण में भी बढ़ोत्तरी होती है। कारों पर अवैध मॉडिफिकेशन के साथ, बसों पर अनधिकृत LED लाइटें पाए जाने पर भी जुर्माना लगेगा। 

कोर्ट का कहना है कि चलती गाड़ियों, स्टेज कैरिज, भारी माल ढोने वाले व्हीकल, या अन्य व्हीकलों के ड्राइव कैबिन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना या व्लॉगिंग खतरनाक है। इससे ड्राइवर का ध्यान भटकता है और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फैसले में कहा गया है कि कार चालक के साथ अगर कोई अन्य व्यक्ति भी व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत कार्रवाई कर सकता है। जिसके तहत लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। 

कोर्ट ने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कहा है कि वह YouTube से वीडियो खंगालकर ऐसे वाहनों की पहचान करे जिन पर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की गई है। साथ ही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

हेमन्त कुमार

हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर सब-एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. टेस्ला की भारत में पहला शोरूम अगले महीने मुंबई में खोलने की तैयारी
  2. जनसंख्या को भी AI से खतरा? एक्सपर्ट बोले 2300 तक धरती पर सिर्फ 10 करोड़ लोग बचेंगे!
  3. Vivo Y400 Pro 5G vs Motorola Edge 60 vs Poco X7 Pro 5G: जानें कौन सा फोन है 30 हजार में बेस्ट
  4. अब पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करेगी हूबहू इंसानी हाव-भाव वाली AI रिपोर्टर!
  5. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन फिर टला, लॉन्च की नई तिथि का इंतजार
  6. BSNL ने लॉन्च की 5G फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस, जानें प्राइस
  7. EPFO ने दी खुशखबरी, अब कर्मचारी चेहरा दिखा कर जनरेट कर पाएंगे UAN नंबर
  8. Infinix GT 30 Pro vs Realme P3 Ultra vs iQOO Neo 10R: जानें कौन सा मिड रेंज फोन है बेहतर
  9. एयर कंडीशनर में टन का क्या होता है अर्थ, खरीदने से पहले जरूर जान लें ये बात
  10. Oppo के Find X9 Pro में मिल सकता है Samsung ISOCELL HP5 कैमरा
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »