टेक कंपनियों को बंद करने होंगे लोन, बेटिंग ऐप्स के विज्ञापन, सरकार ने दी एडवाइजरी

इसे लेकर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी इस तरह के ऐप्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे

विज्ञापन
Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 27 दिसंबर 2023 22:45 IST
ख़ास बातें
  • इन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं
  • इनमें से कई ऐप चीन से जुड़े हैं
  • आसान शर्तों पर लोन की पेशकश करने वाले ये ऐप्स फ्रॉड का बड़ा जरिया हैं

इससे पहले RBI ने भी इस तरह के ऐप्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे

पिछले कुछ वर्षों में गैर कानूनी लोन और बेटिंग ऐप्स से धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। इन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने टेक कंपनियों को गैर कानूनी लोन और बेटिंग ऐप्स को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए कहा है। 

इसे लेकर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी इस तरह के ऐप्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है, "इंटरमीडियरीज और प्लेटफॉर्म्स को स्कैम और यूजर्स को भ्रमित करने की आशंका वाले गैर कानूनी लोन और बेटिंग ऐप्स के विज्ञापनों की अनुमति नहीं देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए।" 

इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से जाली वीडियो बनाकर वायरल करने को लेकर भी सरकार ने रवैया सख्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरीज को मौजूदा IT नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। स्टेट मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Rajeev Chandrasekhar ने बताया कि इसे लेकर एक औपचारिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें उन प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स रूल 3 (1) (b) के तहत प्रतिबंधित कंटेंट का उल्लंघन न करें। उन्होंने कहा, "अगर ऐसे उल्लंघनों की जानकारी या रिपोर्ट मिलती है तो कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।" उनका कहना था कि मिनिस्ट्री इन रूल्स के इंटरमीडियरीज की ओर से पालन की कड़ी निगरानी करेगी। 

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यूजर्स को उस कंटेंट की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए जिसकी IT रूल्स के तहत अनुमति नहीं दी गई है। पिछले महीने Facebook और YouTube को डीपफेक्स को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी थी। फेसबुक और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह बताया गया था कि देश के कानून के तहत डीपफेक्स और ऐसे कंटेंट पोस्ट करने पर प्रतिबंध है जो अश्लीलता या गलत जानकारी फैलाता है। एक मीटिंग में इन कंपनियों को यह चेतावनी दी गई थी। इस बारे में चंद्रशेखर ने कहा था कि बहुत सी सोशल मीडिया कंपनियों ने पिछले वर्ष लागू किए गए रूल्स के बावजूद अपने यूजर्स के लिए नियम और शर्तें अपडेट नहीं की है। 
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी ...और भी

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. iPhone 16 Plus मिल रहा 10 हजार से भी ज्यादा सस्ता, देखें पूरा ऑफर
#ताज़ा ख़बरें
  1. Lava Bold N1 Lite जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, 5,000mAh की होगी बैटरी
  2. BSNL का दिवाली से पहले धमाका! 330 दिनों तक डेली 1.5GB, अनलिमिटिड कॉलिंग, फ्री बेनिफिट्स वाला धांसू प्लान
  3. गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट: मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी, घर बैठे बदलें ऐसे करें काम
  4. Mobile पर चलाएं eSIM, मिनटों में मिलेगी यहां से
  5. खो गया है पैन कार्ड तो डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
  6. ई-कॉमर्स कंपनियों के कैश-ऑन-डिलीवरी पर चार्ज लगाने की सरकार कर रही जांच
  7. iPhone Air vs Google Pixel 10 Pro vs Samsung Galaxy S25 Ultra: जानें कौन सा फोन है बेस्ट?
  8. पाकिस्तान से 7 गुना, बांग्लादेश से 4 गुना सस्ता इंटरनेट भारत में! लेकिन चीन...
  9. सपनों को वीडियो में बदल देगा ये AI डिवाइस, जानें कैसे काम करता है?
  10. iPhone 16 Plus मिल रहा 10 हजार से भी ज्यादा सस्ता, देखें पूरा ऑफर
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.