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NEET UG Re-exam: Telegram पर बैन के बीच NEET UG का री-एग्जाम आज! 20 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य की परीक्षा

NEET UG 2026 री-एग्जाम का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाला है।

NEET UG Re-exam: Telegram पर बैन के बीच NEET UG का री-एग्जाम आज! 20 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य की परीक्षा

NEET UG टेस्ट के चलते Telegram पर बैन 22 जून तक लागू रहेगा।

ख़ास बातें
  • री-एग्जाम के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों की खबर आ रही है।
  • बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन, गहरी तलाशी, और कई तरह की जांच से गुजरना होगा।
  • 20 लाख से ज़्यादा छात्रों के इस री-टेस्ट में शामिल होने की उम्मीद।
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज यानी 21 जून 2026 को NEET UG 2026 का री-एग्जाम यानी दोबारा परीक्षा आयोजित कर रही है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो 3 मई को हुई पिछली परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए थे। देश भर में 20 लाख से ज़्यादा छात्रों के इस री-टेस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। नीट का री-एग्जाम दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगा। 

NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों की खबर आ रही है। इसके लिए परीक्षार्थियों को बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन, गहरी तलाशी, और कई तरह की जांच से गुजरना होगा। परीक्षा में बैठने के लिए कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है जिसे neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षार्थी लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

NEET UG 2026 री-एग्जाम का समय
NEET UG 2026 री-एग्जाम का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाला है। टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार परीक्षार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया है। तय समय से पहले कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। दोपहर 1.30 बजे से परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो चुके होंगे। 

Telegram पर लगाए गए बैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी रखा है। इस मामले में केंद्र सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार के पास इस तरह के कदम उठाने का पूरा अधिकार है जिससे एग्जाम की सुरक्षा सुनिश्चित होती हो। शुक्रवार को नीट (NEET UG) री-एग्जाम से ठीक पहले हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया। 

Telegram पर बैन बरकरार
Telegram पर बैन 22 जून तक लागू रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जस्टिस तेजस करिया की सिंगल-जज बेंच ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया। टेलीग्राम ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और बैठकों के रिकॉर्ड को 'एकतरफा और गलत' करार दिया था। टेलीग्राम ने तर्क दिया था कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है और यह अभिव्यक्ति की आजादी (freedom of speech) का उल्लंघन करता है।

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हेमन्त कुमार

हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर सब-एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के ...और भी

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