पासपोर्ट खो गया है? जानें पुलिस शिकायत, Passport Re-issue, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और नया पासपोर्ट बनवाने का पूरा तरीका।
Passport खोने पर नया पासपोर्ट बनवाने का पूरी प्रोसेस
Photo Credit: Unsplash/ Global Residence Index
विदेश यात्रा हो या किसी जरूरी काम के लिए पहचान पत्र, Passport सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है। लेकिन अगर आपका Passport खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ऐसे मामलों में नया Passport जारी करती है। हालांकि, इसके लिए Duplicate Passport नहीं मिलता, बल्कि Re-issue के तहत नया Passport जारी किया जाता है। अगर आपका Passport खो गया है या बाद में मिल गया है, तो यहां जानें आपको क्या करना चाहिए।
जैसे ही आपको पता चले कि Passport खो गया है या चोरी हो गया है, सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। FIR या Police Complaint Report (PCR) की कॉपी संभालकर रखें, क्योंकि Re-issue के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद Passport Seva पोर्टल पर जाकर नए Passport के लिए आवेदन करना होगा।
Passport खोने की स्थिति में आपको Fresh Passport के लिए नहीं, बल्कि Re-issue of Passport के लिए आवेदन करना होगा। Passport Seva पोर्टल पर लॉगिन करें और Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport ऑप्शन चुनें। यहां कारण में Lost Passport या Lost/Stolen Passport से जुड़ा ऑप्शन चुनकर आवेदन पूरा करें। आवेदन जमा करने के बाद फीस भरें और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें।
Re-issue के दौरान मांगे जाने वाले दस्तावेज मामले के अनुसार अलग हो सकते हैं। आमतौर पर पहचान और पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, पुलिस कंप्लेंट/FIR की कॉपी (यदि लागू हो) और आवेदन के दौरान मांगे गए अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर आपके केस के हिसाब से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दिखाई जाती है।
अगर आपने अभी Re-issue के लिए आवेदन नहीं किया है और Passport मिल जाता है, तो पहले उसकी स्थिति जांच लें। अगर Passport सुरक्षित है और वैध है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने Re-issue का प्रोसेस शुरू कर दिया है या नया Passport जारी हो चुका है, तो पुराने Passport का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Re-issued Passport का नया पासपोर्ट नंबर होता है और वही वैध माना जाता है। डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता।
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