महाराष्ट्र में शराब की होम डिलिवरी का लाभ उठाने हेतु अल्कोहल परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? यह सवाल फिलहाल हर उस महाराष्ट्रवासी के मन में होगा, जिसे शराब की तलब है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलिवरी के लिए अनुमति दे दी है, हालांकि यह अनुमति कुछ ही जगहों के लिए दी गई है। रेड ज़ोन इलाकों में अभी भी पाबंदी लागू है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, दुकानदार राज्य में केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए शराब की होम डिलिवरी कर सकते हैं जिनके पास अल्कोहल परमिट है। इसी के साथ सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Swiggy और Zomato को भी शराब की होम डिलिवरी के लिए अनुमति दे दी है, फिलहाल यह सुविधा मुंबई में उपलब्ध नहीं है।
अगर आप भी शराब अपने घर के दरवाज़े तक मंगवाना चाहते हैं, तो आपको भी तुरंत अल्कोहल परमिट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। परमिट का आवेदन कैसे दें? यह तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में अल्कोहल परमिट के लिए यूं करें आवेदन-
1. सबसे पहले
Aaple Sarkaar वेबसाइट पर जाएं और यूज़र आईडी क्रिएट करें।
2. यूज़र आईडी बनाने के लिए "New User? Register Here" पर क्लिक करें और फिर "Option 1" पर जाएं। यहां पर मांगी गई जानकारी भरें, जैसे मोबाइल नंबर, जिला इत्यादि।
3. इस दौरान आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, जन्मतिथि और उम्र की जानकारी भी देनी होगी। यह प्रक्रिया OTP के साथ खत्म होगी, जो कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाएगा।
4. Aaple Sarkaar वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद
Maharashtra State Excise वेबसाइट पर जाएं।
5. यहां हाल ही में बनाई यूज़र आइडी डिटेल्स भरें और स्क्रीन के बायीं ओर स्थित ऑप्शन 11 "Permit for the purchase, possession, transport, use and consumption of Foreign Liquor and Country Liquor in the State of Maharashtra(F. L. X-C)" पर जाएं।
6. अब यूज़र को नया फॉर्म भरना होगा। अब निचले हिस्से पर स्थित "Permanent Permit" पर क्लिक करें और सबमिट करें।
7. अब आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटोग्राफ (160x200 पिक्सल), जिसका साइज़ 5kb से 20kb तक होना चाहिए। इसके अलावा यूज़र को अपना स्कैन सिग्नेचर (256x64 पिक्सल) भी अपलोड करना होगा, जिसका साइन पिछले साइज़ जितना ही होगा। फोटो और स्कैन डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज़ करने के लिए यूज़र्स ऑनलाइन फोटो एडिटिंग वेबसाइट
Pixlr का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नोट: ध्यान रखें कि स्कैन डॉक्यूमेंट्स को 'photo', 'signature' के नाम से सेव करें, जिसमें कोई स्पेस व स्पेशल कैरेक्टर मौजूद न हो।
8. इसी तरह दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऐड्रेस प्रूफ जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि का PDF फॉरमेट अपलोड करें।
9. यह प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब आप अनिवार्य परमिट पेमेंट 1,020.60 रुपये (GST के साथ) का भुगतान करेंगे। यूज़र क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
10. इस प्रक्रिया में 5 दिन का समय लग सकता है। यूज़र को सलाह दी जाती है कि वह लगातार Maharashtra State Excise वेबसाइट पर सबमिट फॉर्म चेक करते रहें। एक बार आवेदन प्रोसेसड हो जाए, तो आप इसका ई-प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपको 'receipt' कॉलम में मिलेगा।
गौरतलब है कि शराब की होम डिलिवरी का फैसला कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। महाराष्ट्र इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है।