दूरसंचार नियामक ट्राई ने गुरुवार को कहा कि रिलायंस जियो की शुल्क दर योजनाएं उसके नियमों व मौजूदा शुल्क दर आदेशों के अनुरूप ही है।
सूत्रों के अनुसार ट्राई इस बारे में शीघ्र ही मौजूदा कंपनी भारती एयरटेल व आइडिया सेल्युलर को सूचित कर सकता है। इन कंपनियों ने रिलायंस जियो की सभी सेवाओं की नि:शुल्क पेशकश को 90 दिन के बाद भी जारी रखे जाने को चुनौती दी थी। कंपनी की इस पेशकश की अवधि 31 दिसंबर 2016 को बढ़ाई थी जिसे उसने बढ़ाकर अब मार्च 2017 के आखिर तक कर दिया है।
सूत्रों ने कहा, "ट्राई ने शुल्क दरों की समीक्षा की और पाया कि शुल्क दर नियमों व मौजूदा शुल्क दर आदेशों के अनुकूल ही है।"
उल्लेखनीय है महान्यायवादी ने भी हाल ही में ट्राई को बताया था कि रिलायंस जियो की शुल्क दर योजनाएं मौजूदा नियमों या नियामक के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती इसलिए ट्राई को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
सूत्रों ने कहा कि टीडीसैट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्राई के वकील ने कहा कि नियामक ने इस मुद्दे पर फैसला पहले ही कर लिया है। टीडीसैट ने ट्राई से अपने फैसले के बारे में सूचित करने को कहा। मामले में अब छह फरवरी को सुनवाई होगी।
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