2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जैसे कि आखिरी तारीख नजदीक आ रही है तो टैक्सपेयर अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए कतार में लग चुके हैं। फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख में विस्तार करने की कोई घोषणा नहीं की है। अब मुश्किल से टैक्सपेयर्स के पास बस 1 दिन बचा है। ITR 2023-24 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आखिरी तारीख से पहले बिना किसी गलती के ITR दायर करना होगा।
ITR दाखिल करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें टैक्यपेयर का पैन और आधार कार्ड, नियोक्ता से फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS, बैंक अकाउंट का डिटेल्स और स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स जैसे कि किराया, लोन और कैपिटल इनकम आदि शामिल हैं। आईटीआर दाखिल करना शुरू करने से पहले यह कंफर्म कर लें कि सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास हैं।
अकाउंट लॉग-इन के जरिए ऑनलाइन इनकम टैक्स कैसे दाखिल करें
इनकम टैक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और आईडी (पैन/आधार) और पासवर्ड के जरिए अकाउंट में लॉगिन करें।
ई-फाइल करने के ऑप्शन का चयन करें और अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 'इनकम टैक्स रिटर्न' ऑप्शन का चयन करें।
एसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग के प्रकार और सबमिशन मोड समेत जरूरी डिटेल्स दर्ज कीजिए।
आपको एप्लायमेंट डिटेल्स के आधार पर अपने स्टेट्स का चयन करना होगा।
ITR फॉर्म नंबर में आपको अपने लिए लागू फॉर्म का चयन करना होगा और पूछी गई जानकारी भरनी होगी। कर्मचारी इन जानकारी को दाखिल करने के लिए फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 की मदद ले सकते हैं।
एक बार भरने के बाद आपको टैक्स डिटेल्स का पूरा रिव्यू मिल जाएगा। अगर जानकारी सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
आपको 'प्रोसीड टू वैलिडेशन' पर भी टैप करना होगा। बाद में दिए गए ऑप्शन में से आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें।
ई-वेरिफाई करने के बाद आप आईटीआर सबमिट करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक कर सकते हैं।