Income Tax भरने की आख़िरी तारीख़ जा चुकी है, और अगर आपने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भर लीजिए। हालांकि, अब आपको जुर्माना लगेगा। जानिए इनकम टैक्स ई फाइल (Income Tax Online efiling) करने का तरीका। Income Tax Return ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है। आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग का तरीका। इनकम टैक्स ऑनलाइन भरकर आप अपना समय बचा सकते हैं।
Income Tax Return भरने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें:
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग साइट IncomeTaxIndiaeFiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यहां खुद को रजिस्टर करना होगा।
- अगर आप पहली बार अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले 'न्यू रजिस्ट्रेशन' टैब पर क्लिक करें और सभी संबंधित जानकारी देने के बाद अपना प्रोफाइल और पासवर्ड बना लें। अपनी यूज़र आईडी बनाते समय ध्यान रखें कि आपके पास एक एक्टिव ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर हो और आपने इसकी सही जानकारी दी हो।
- ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा कम्युनिकेशन यहीं किया जाएगा। आपके मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड और ईमेल के जरिए भेजे गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी। आर अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड हैं तो 'रजिस्टर्ड यूज़र' पर जाएं। किसी भी तरह की सहायता के लिए आप, 'कस्टमर केयर टैब' पर क्लिक कर हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं या फिर कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल कर सकते हैं।
- इसके बाद लॉगिन टैब पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी, आपकी यूज़र आईडी, पैन नंबर, पासवर्ड, जन्म की तारीख़ (पैन नंबर पर जो है) और कैप्चा कोड भरें। अब नीचे दिए गए लॉगइन बटन पर क्लिक करें।
- साइन इन करने के बाद, आपका अकाउंट डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है। इसके बाद ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और 'प्रीपेयर एंड सबमिट आईटीआर ऑनलाइन' का विकल्प चुनें।
- अब, अपना संबंधित फॉर्म और जिस साल के लिए रिटर्न फाइल करना हो (एसेसमेंट ईयर) का चुनाव करें। टैक्सपेयर यहां अपना पता, जो पैन के लिए जो दिया है वो, पिछली बार रिटर्न के लिए जो दिया गया वो या फिर नया पता भर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपसे अपने रिटर्न को डिजिटली साइन करने के बारे में पूछता है। अगर आपने 'यस' चुना तो आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी जिसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर प्री-रजिस्टर होने की जरूरत होती है।
- अब 'सबमिट' पर क्लिक करें और इसके बाद वेबसाइट आपको आपके द्वारा चुने गए फॉर्म को भरने के लिए दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी। आईटीआर फॉर्म पर भरने से पहले, आपको फॉर्म की शुरुआत में दिए गए सभी 'जनरल इंसट्रक्शन' (सामान्य दिशा-निर्देश) पढ़ लेने चाहिए ताकि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी जानकारी हो सके।
- इसके बाद आपको अलग-अलग टैब में जैसे- सामान्य जानकारी, इनकम की जानकारी, टैक्स की जानकी और आईटीआर फॉर्म में टैक्स चुकाने की सूचना भरने के लिए पूछा जाएगा। यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फॉर्म में दिखाया जा रहा देय टैक्स आपकी कैलकुलेशन (गणना) से मैच करे।
- फाइनल सबमिशन करने से पहले, हमारी सलाह है कि जो भी डेटा भरा है उसे सेव कर लें और कोई गलती ना हो इसलिए दोबारा जांच लें। एक बार 'प्रिव्यू और सबमिट' बटन पर क्लिक करें, अब फाइनल सबमिशन से पहले आपके आईटीआर फॉर्म का प्रिव्यू खुलकर सामने आ जाएगा।
- एक बार 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने पर, आपका आईटीआर अपलोड हो जाएगा और फिर आपसे किसी भी उपलब्ध विकल्प का इस्तेमाल कर आपसे रिटर्न को वेरिफाई करने को कहा जाएगा।
- अगर आपने पहले से ही अपने डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कर रखे हैं, तो आपसे फाइनल आईटीआर सबमिट करते समय ही डिजिटल सिग्नेचर अपलोड के लिए पूछा जाएगा। एक बार अपलोड और सबमिट होने के बाद, आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आपको किसी रसीद (एकनोलेजमेंट/आईटीआर वी) सीपीसी बेंगलूरू भेजने की जरूरत भी नहीं होगी।
- हालांकि, अगर आपने रिटर्न भरते समय डिजिटल सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं तो आप अपने आधार ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन तरीके से अपने रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईटीआर वी के प्रिंट आउट को साइन करके सीपीसी, बेंगलूरु को ई-फाइल करने के 120 दिनों के अंदर भेज सकते हैं।
- आपके रिटर्न के सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद, एक रसीद (एकनोलेजमेंट/आईटीआर वी) आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। यह रसीद ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आपके अकाउंट में भी दिखेगी जहां से आप जरूरत होने पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- आपके द्वारा वेरिफाई किए जाने पर डिपार्टमेंट आपके आईटीआर की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आपका आईटीआर प्रोसेस होने के बाद, आपको उसी ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसमएस के जरिए सूचना दे दी जाएगी।
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