Apple को कोर्ट से झटका, अब iPhone में बिना App Store के भी इंस्टॉल होंगे ऐप्स!

Apple को साइडलोडिंग की सुविधा भी देनी होगी, जिससे यूजर्स सीधे वेबसाइट या अन्य सोर्स से ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे, जैसा कि Android डिवाइसेज में संभव है।

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ख़ास बातें
  • ब्राजील की एक फेडरल कोर्ट ने Apple को आदेश दिया है
  • iOS डिवाइसेज पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स और साइडलोडिंग की अनुमति देनी होगी
  • कोर्ट ने कंपनी को इसके लिए 90 दिनों का समय दिया है
Apple को कोर्ट से झटका, अब iPhone में बिना App Store के भी इंस्टॉल होंगे ऐप्स!

Photo Credit: Apple

ब्राजील की एक फेडरल कोर्ट ने Apple को आदेश दिया है कि वह iOS डिवाइसों पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स और साइडलोडिंग की अनुमति दे। कोर्ट ने कंपनी को इसके लिए 90 दिनों का समय दिया है, अन्यथा उसे $40,000 (करीब 34.83 लाख रुपये) से अधिक का दैनिक जुर्माना देना होगा। कोर्ट का यह मनना भी है कि कंपनी iOS प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए सख्त नियंत्रण रखती है, जिससे अन्य ऐप डेवलपर्स को नुकसान होता है। इसी कारण Administrative Council for Economic Defense (Cade) ने कंपनी पर इन-ऐप परचेज से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को अनुमति देने के आदेश दिए थे।

यह फैसला फेडरल रीजनल कोर्ट के जज पाब्लो जुनिगा ने सुनाया, जिन्होंने ब्राजील के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर CADE द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है। CADE, जो ब्राजील के न्याय मंत्रालय के तहत काम करता है, ने Apple पर आरोप लगाया था कि वह iOS ऐप मार्केट में प्रतिस्पर्धा को दबा रहा है।

ब्राजील के पब्लिकेशन वेलोर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, Apple पहले ही अन्य देशों में ऐसे नियमों का पालन कर चुका है और इससे कंपनी के बिजनेस मॉडल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ब्राजील में Apple के खिलाफ यह मामला 2022 में Mercado Livre नाम की ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ था। कंपनी का आरोप था कि Apple डेवलपर्स को अपने ही पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिससे उसकी मार्केट पोजिशन को अनुचित लाभ मिल रहा था।

9to5Mac के मुताबिक, Apple को अब iOS पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स को ऑपरेट करने की अनुमति देनी होगी, जिससे यूजर्स केवल App Store तक सीमित नहीं रहेंगे और अन्य स्टोर्स से भी ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, कंपनी को साइडलोडिंग की सुविधा भी देनी होगी, जिससे यूजर्स सीधे वेबसाइट या अन्य सोर्स से ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे, जैसा कि Android डिवाइसेज में संभव है। साथ ही, Apple को अपने इन-ऐप पेमेंट सिस्टम के बजाय ऑप्शनल पेमेंट ऑप्शन की अनुमति देनी होगी, जिससे डेवलपर्स अन्य पेमेंट गेटवे का उपयोग कर सकेंगे और Apple के कमीशन से बच पाएंगे।

Apple ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि CADE द्वारा प्रस्तावित बदलाव यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

Apple पहले ही यूरोपीय संघ (EU) में Digital Markets Act (DMA) के तहत iOS 17.4 अपडेट में बदलाव कर चुका है, जिससे यूरोपीय यूजर्स को थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स का उपयोग करने की सुविधा मिली। अब ब्राजील EU के बाद दूसरा बड़ा बाजार बन सकता है, जहां Apple को अपने बंद इकोसिस्टम को खोलना पड़ेगा। इससे अन्य देशों में भी इसी तरह के बदलाव की संभावना बढ़ सकती है।

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नितेश पपनोई

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