PAN और Aadhaar को 31 मार्च 2022 तक लिंक करना है जरूरी! ये है आसान तरीका

अगर आपने अपने आधार कार्ड से पैन नम्बर को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड (PAN card) अवैध हो जाएगा

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हेमन्त कुमार, अपडेटेड: 30 जनवरी 2022 10:10 IST
ख़ास बातें
  • पैन और आधार लिंक न होने के कारण आप नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न।
  • 31 मार्च 2022 है पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख।
  • इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर जाकर आप पैन और आधार को कर सकते हैं लिंक।

अगर आधार कार्ड से पैन नम्बर को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड (PAN card) अवैध हो जाएगा।

PAN (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक करना अब भारत सरकार की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के अनुसार, देश में जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते हैं उनके लिए 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। अगर आपने अपने आधार कार्ड से पैन नम्बर को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड (PAN card) अवैध हो जाएगा और आपको इसके लिए 1 हजार रुपये की फीस जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ेगी, ऐसा सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है। इसलिए इस तरह के जुर्माने से बचने के लिए आपको समय रहते पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। हम आपके लिए एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आए हैं जिससे आप पैन को आधार से आसानी से लिंक कर पाएंगे।  
 

How to link your PAN with Aadhaar card

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें। 
यहां वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपने पहले से नहीं किया है। उसके बाद अपना पैन कार्ड नम्बर (PAN card number) भरें, जो कि आपका यूजर आईडी भी होगा। 
अब यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग-इन करें। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आपके पहले एक अकाउंट बनाना होगा। 
लॉग-इन करने के बाद एक पॉप-अप विंडो आपको दिखाई देगी, इसमें आपसे पैन को आधार से लिंक करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपको कोई पॉप नहीं दिखाई देता है तो मेन्यु बार में Profile Settings पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें। 
यहां पर नाम, जन्म तिथि और जेंडर आदि डीटेल्स आपके पैन के अनुसार पहले से ही दी गई होंगीं। 
अब आपको आधार पर दी गई डीटेल्स को पैन डीटेल्स के साथ वैरीफाई करना होगा। यहां पर नोट कर लें, अगर इसमें कोई जानकारी मेल नहीं खाती है तो आपको किसी एक डॉक्यूमेंट में उसको ठीक करवाना होगा। 
अगर दी गई डीटेल्स दोनों डॉक्यूमेंट्स में मेल खा जाती हैं तो अपना आधार नम्बर भरें और link now बटन पर क्लिक कर दें। 
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एक पॉप-अप मैसेज के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है। 
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।

 

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हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर ...और भी

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