EPF प्लान के तहत कर्मचारी और उनके नियोक्ता हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं।
पीएफ कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट बचत प्लान है।
Photo Credit: Unsplash/Syed Hussaini
सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में EPF प्लान के तहत कर्मचारी और उनके नियोक्ता हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। यह राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक फंड तैयार करने में मदद करती है। कर्मचारी रिटायरमेंट के समय और 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अपने EPF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इमरजेंसी में भी कर्मचारी अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें बच्चे की शिक्षा, शादी, घर खरीदना/बनाना, मेडिकल इमरजेंसी आदि शामिल हैं। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर EPF अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। यहां हम आपको बता दें कि ऑनलाइन पीएफ का पैसा कैसे निकाला जा सकता है।
EPF निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर कोई कर्मचारी 5 साल की सर्विस से पहले अपना PF निकालता है तो उसे हर साल अपने PF अकाउंट में जमा कुल राशि की जानकारी देने के लिए ITR फॉर्म 2 और 3 भरना होगा। EPF निकासी के लिए जरूरी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, बैंक अकाउंट डिटेल, IFSC कोड और अकाउंट नंबर वाला कैंसल चेक चाहिए होगा।
अगर आप पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए। आपका आधार नंबर UAN से लिंक और वेरिफाई होना चाहिए। जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा पाना चाहते हैं वो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के समान होना चाहिए। ईपीएफ अकाउंट की केवाईसी पूरी होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। रिटायरमेंट की स्थिति में EPFO रिकॉर्ड में सही जन्मतिथि अपडेट होनी चाहिए। अगर किसी भी बदलाव की जरूरत हो तो आपको क्लेम करने से पहले ईकेवाईसी पूरा करना होगा और निजी जानकारी को अपडेट करना होगा।
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