19 जुलाई को संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में भारतीय क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर एक नया बिल पास किया जा सकता है। सरकार इस दौरान संसद में क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन डिजिटल मुद्रा विधेयक-2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) पेश कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharamanm) ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि इस बिल के ऊपर काफी काम हुआ है और इसका कैबिनेट नोट तैयार है। उन्होंने आगे यह भी बताया था कि इस बिल को लेकर हितधारकों से भी विचार किया गया है और उनका दृष्टिकोण लिया गया है।
The Hindu को दिए एक बयान में केंद्रिय मंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर अंतिम निर्णय केवल कैबिनेट द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी पहले ही कह चुके हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी बिल में पांच अध्यादेशों सहित 20 से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे।
संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध
बुलेटिन के पेज 25 का 12वां कॉलम कहता है, “भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है। बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति भी देता है।
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक पहले से गंभीर दिखाई देता आया है। 31 मई 2021 को RBI ने कहा था कि बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने की अनुमति दी जाएगी और साथ ही यह भी बताया कि इसके लिए 2018 के केंद्रीय बैंक के परिपत्र को अनदेखा किया जा सकता है।