Telecom Department

Telecom Department - ख़बरें

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी: टेलीकॉम अधिनियम के खिलाफ जाने वाले पोस्ट हटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई!
    दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंस्टाग्राम, X, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन पोस्ट्स और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन करते हैं। टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अनुसार, टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे CLI स्पूफिंग, एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके अलावा, जो लोग या प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अपराधों में सहायता करते हैं, उन्हें भी समान सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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