1 अप्रैल से बदले ट्रैवल रूल्स, बिना e-Arrival Card एंट्री हो सकती है स्लो, जानें पूरा प्रोसेस
भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।