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ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत इस पोर्टल पर करें ऑनलाइन, शख्‍स को वापस मिले 5 लाख रुपये

ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज जरूर करानी चाहिए। यह कंप्‍लेंट ऑनलाइन फाइल की जा सकती है।

ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत इस पोर्टल पर करें ऑनलाइन, शख्‍स को वापस मिले 5 लाख रुपये

पढ़े-लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्‍ट होकर साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं।

ख़ास बातें
  • साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्ट करना आसान
  • NCRP पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं कंप्‍लेंट
  • नोएडा के एक शख्‍स को 12 दिन में मिल गए 5 लाख रुपये
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Online Fraud Complaint Portal : ऑनलाइन और साइबर फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्‍ट करके उनसे ठगी की जाती है। साइबर अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पेश करते हैं और पीड़ि‍त को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे लाखों रुपये ऑनलाइन हड़प लेते हैं। ऐसा देखने को मिला है कि पढ़े-लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्‍ट होकर साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज जरूर करानी चाहिए। यह कंप्‍लेंट ऑनलाइन फाइल की जा सकती है। ऐसे ही एक मामले में पीड़‍ित को 5 लाख से ज्‍यादा की रकम वापस मिली है।   

रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा की साइबर सेल पुलिस की तत्परता से एक पीड़ित को उससे ठगे गए रुपये 12 दिनों में अकाउंट में वापस मिल गए। जानकारी के अनुसार, 23 अगस्त को पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में फंसाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। साइबर ठगों ने 27 अगस्त को पीड़‍ित के अकाउंट से 5.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिये गये थे। 

पीड़‍ित ने अपनी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज कराई। साइबर क्राइम टीम ने उस अकाउंट को फ्रीज करवाया, जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। इसके बाद 12 दिनों के अंदर पूरा पैसा पीड़‍ित को मिल गया। 
 

आसान है ऑनलाइन कंप्‍लेंट करना

साइबर फ्रॉड की ऑनलाइन कंप्‍लेंट करना बहुत आसान है। https://cybercrime.gov.in/ पोर्टल पर जाकर शिकायत दी जा सकती है। पहली बार कंप्‍लेंट के लिए कुछ डिटेल्‍स देनी होती हैं जैसे- मोबाइल नंबर, ईमेल। पोर्टल के जरिए देशभर के सभी नागरिक अपनी कंप्‍लेंट दे सकते हैं। 
 

इन नियमों का पालन करना जरूरी 

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते समय घटना का दिन और समय बताएं। 
  • अपनी कंप्‍लेंट 200 कैरेक्‍टर्स में टाइप करें और कोई स्‍पेशल कैरेक्‍टर टाइप ना करें। 
  • सबूत के तौर पर अपनी आइडेंटिटी जैसे- वोटर आईडी, आधार कार्ड अपलोड करें।
  • फाइनेंशल फ्रॉड के केस में बैंक डिटेल और फ्रॉड अमाउंट की डिटेल भी देनी होती है। 
  • जिस वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल से फ्रॉड हुआ, उसकी जानकारी भी दें। 

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प्रेम त्रिपाठी

प्रेम त्रिपाठी Gadgets 360 में चीफ सब एडिटर हैं। 10 साल प्रिंट मीडिया ...और भी

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