SIR को लेकर कन्फ्यूज? चुनाव आयोग ने बताया कब मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स और कौनसे होंगे मान्य

चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान डॉक्यूमेंट जमा करने को लेकर स्थिति साफ की है। आयोग के मुताबिक, एन्यूमरेशन फेज में किसी भी मतदाता को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 13 जुलाई 2026 13:04 IST
ख़ास बातें
  • एन्यूमरेशन फेज में किसी भी वोटर को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं
  • रिकॉर्ड में गलती होने पर ERO नोटिस जारी कर सकता है
  • चुनाव आयोग ने मान्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट जारी की

चुनाव आयोग ने SIR के लिए मान्य डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस की जानकारी दी

Photo Credit: Pexels/ Edmond Dantès

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया के बीच कई मतदाता इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट कब जमा करने होंगे और किन कागजात को मान्य माना जाएगा। हालिया दिनों में स्पष्टता न होने के कारण नोटिस किया गया है कि BLO भी डोर-टू-डोर फॉर्म बांटने के दौरान Aadhaar, PAN या इस तरह के अन्य डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग (ECI) ने साफ किया है कि एन्यूमरेशन फेज के दौरान किसी भी मतदाता को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। 

ECI के मुताबिक (via तेलंगाना टुडे), ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अगर किसी मतदाता के रिकॉर्ड में कोई गलती मिलती है या उसका डेटा पिछली वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पाता है, तो ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी नोटिस जारी कर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी।

चुनाव आयोग के मुताबिक, एन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से केवल जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी और इस फेज में किसी तरह का डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया जाएगा। इसके बाद जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, तब Electoral Registration Officer (ERO) उन मामलों की जांच करेगा, जिनमें रिकॉर्ड की लिंकिंग नहीं हो पाई है या किसी तरह की गलती सामने आई है।

अगर किसी मतदाता को ERO की ओर से नोटिस जारी किया जाता है, तभी उसे अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। यानी सभी मतदाताओं को डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। केवल उन्हीं लोगों से कागजात मांगे जाएंगे, जिनके रिकॉर्ड में किसी तरह की समस्या पाई जाएगी।

चुनाव आयोग ने ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जमा किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं;

  • केंद्र या राज्य सरकार अथवा PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनर का पहचान पत्र या Pension Payment Order (PPO)
  • 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU की ओर से जारी पहचान पत्र, सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • सक्षम राज्य प्राधिकरण की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी OBC, SC, ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • जहां लागू हो वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
  • राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की ओर से तैयार Family Register
  • सरकार की ओर से जारी जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया है कि Aadhaar से जुड़े मामलों में 9 सितंबर 2025 को जारी उसके अलग दिशा-निर्देश लागू होंगे। यानी SIR प्रोसेस के दौरान Aadhaar कार्ड से संबंधित नियम पहले से जारी निर्देशों के अनुसार ही लागू किए जाएंगे। फिलहाल आयोग का कहना है कि जब तक किसी मतदाता को नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब तक उसे अलग से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है।

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