• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • कार की पिछली सीट पर नहीं लगाई बेल्‍ट तो लगेगा 1 हजार रुपये जुर्माना, इस राज्‍य में लागू हुआ नियम

कार की पिछली सीट पर नहीं लगाई बेल्‍ट तो लगेगा 1 हजार रुपये जुर्माना, इस राज्‍य में लागू हुआ नियम

कर्नाटक में कार की पीछे की सीटों पर भी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

कार की पिछली सीट पर नहीं लगाई बेल्‍ट तो लगेगा 1 हजार रुपये जुर्माना, इस राज्‍य में लागू हुआ नियम

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने भी 1 नवंबर से शहर में 4 वीलर वीकल के ड्राइवरों और सभी को-पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है।

ख़ास बातें
  • यह नियम SUVs, MUVs, हैचबैक और सेडान पर लागू होगा
  • मुंबई पुलिस ने भी 1 नवंबर से ऐसा ही नियम लागू किया है
  • कारोबारी सायरस मिस्त्री की मौत के बाद नियमों में आ रही सख्‍ती
विज्ञापन
कार की पिछली सीट में सीट बेल्‍ट लगाने को लेकर तमाम राज्‍यों की सरकारें सख्‍ती दिखा रही हैं। कर्नाटक में भी इससे जुड़ा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कार की पीछे की सीटों पर भी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने को कहा है। यह नियम SUVs, MUVs, हैचबैक और सेडान पर लागू होगा, जिन्हें एम1 गाड़‍ियों के तौर पर कैटिगराइज किया गया है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने भी 1 नवंबर से शहर में 4 वीलर वीकल के ड्राइवरों और सभी को-पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। 

कर्नाटक के रोड सेफ्टी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर हितेंद्र ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इसमें परिवहन मंत्रालय के 19 सितंबर के आदेश का जिक्र है। बताया गया है कि मंत्रालय के आदेश में कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना अनिवार्य करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि मोटर वीकल अधिनियम 1998 की धारा 1948 सुरक्षा बेल्ट के इस्‍तेमाल को अनिवार्य करती है। सीट बेल्ट पहनने या सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों को 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

हाल ही में सरकार ने कहा था कि कार कंपनियों को अब गाड़‍ियों में न्‍यूनतम 6 एयरबैग देने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यह प्रस्‍ताव 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। इसके तहत, M-1 कैटि‍गरी की यात्री कारों में कम से कम 6 एयरबैग अगले साल अक्‍टूबर से अनिवार्य हो जाएंगे। हालांकि इस फैसले से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 

पैसेंजर कारों के लिए दो एयरबैग्स पहले से अनिवार्य हैं। चार एयरबैग्स और जोड़ने की औसत कॉस्ट 8,000-10,000 रुपये होगी। प्रत्येक एयरबैग की कॉस्ट 1,800-2,000 रुपये के बीच होती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियों को मॉडिफिकेशन पर भी खर्च करना होगा। इससे व्हीकल की कॉस्ट लगभग 30,000 रुपये बढ़ जाएगी।

कारोबारी सायरस मिस्त्री की महाराष्ट्र में पालघर के निकट सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद सरकार ने कारों से जुड़े नियमों को सख्‍ती से लागू करने का फैसला किया है। नितिन गडकरी ने इस दुर्घटना पर कहा था कि रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। उनका कहना था, "लोग सोचते हैं कि पिछली सीट पर बैठने वालों को सीटबेल्ट की जरूरत नहीं है। यह एक समस्या है। 
 

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

प्रेम त्रिपाठी

प्रेम त्रिपाठी Gadgets 360 में चीफ सब एडिटर हैं। 10 साल प्रिंट मीडिया ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News
 
 

विज्ञापन

Advertisement

#ताज़ा ख़बरें
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2024. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »