भारतीय SIM और WhatsApp के जरिए पाकिस्तान को जासूसी इनपुट देने के मामले में NIA कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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National Investigation Agency के स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान-प्रेरित जासूसी साजिश से जुड़े एक अहम आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है। विशाखापत्तनम स्थित NIA स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को फर्जी तरीके से भारतीय मोबाइल SIM कार्ड, OTP और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया। अदालत ने इस मामले को देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को कुल 5 साल 6 महीने की साधारण कैद की सजा दी है।
TOI के मुताबिक, NIA की जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला सीमा पार जासूसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान नेवी द्वारा हाई सीज पर मछली पकड़ते समय पकड़े गए भारतीय मछुआरों के मोबाइल फोन और SIM कार्ड जब्त कर लिए गए थे। बाद में इन्हीं भारतीय SIM कार्ड्स को आरोपी ने भारत में अपने मोबाइल फोन में एक्टिवेट किया और उनसे जनरेट हुए OTP पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को शेयर किए।
जांच में यह भी साबित हुआ कि इन OTPs की मदद से भारतीय WhatsApp नंबर पाकिस्तान से ऑपरेट किए गए। इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने फर्जी पहचान के तहत भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों से संपर्क करने के लिए किया। मकसद संवेदनशील और सीक्रेट डिफेंस डिटेल्स हासिल करना था, जो सीधे तौर पर भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया।
इस केस में दोषी ठहराए गए आरोपी ने ट्रायल के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया था। अदालत ने आरोपी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धारा 18 के तहत 5 साल 6 महीने की साधारण कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66C के तहत 2.5 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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