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Liquor Home Delivery in Delhi: दिल्ली में आज से शराब की होम डिलीवरी के लिए लाइसेंस अप्लाई प्रक्रिया शुरू

सरकार ने यहां कुछ बाते स्पष्ट की हैं, जैसे कि केवल डिलीवरी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए मिले ऑर्डर को ही घरों तक पहुंचाया जाएगा।

Liquor Home Delivery in Delhi: दिल्ली में आज से शराब की होम डिलीवरी के लिए लाइसेंस अप्लाई प्रक्रिया शुरू

दिल्ली में आज से शराब की होम डिलीवरी के लिए लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है

ख़ास बातें
  • दिल्ली में आज से लागू होगा Liquor Home Delivery का नया नियम
  • L-13 लाइसेंस धारक कर सकते हैं अप्लाई
  • केवल खास तैयार किए गए ऐप और वेब पोर्टल से मिले ऑर्डर ही होंगे डिलीवर
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हाल ही में दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी (Liquor Home Delivery) को इजाजत मिलने की घोषणा की गई थी और रिटेलर्स के लिए आज से ये नए नियम लागू होते हैं। बता दें कि शराब की डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार ने खास संशोधित नीति लागू की है। इससे पहले शराब की होम डिलीवरी केवल चुनिंदा राज्यों में ही चालू थी। इन राज्यों द्वारा शराब की होम डिलीवरी का कदम दुकानों में लगने वाली भीड़ को कम करने के लक्ष्य से लिया गया था और यही कारण है कि अब दिल्ली में भी लोगों को लिकर यानी शराब खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, खरीदार से लेकर बेचने वाले तक, सभी के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं।

दिल्ली सरकार के नए आबकारी नियम, 2021 के तहत आज से L-13 लाइसेंस धारक शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि L-13 लाइसेंस धारक केवल खास तैयार किए गए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए मिले ऑर्डर को ही घरों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा, छात्रावास, कार्यालय और संस्थानों में किसी प्रकार की डिलीवरी नहीं होगी। शराब की होम डिलीवरी को दिल्ली सरकार ने 1 जून को अनुमति दी थी। इसके लिए शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन किया गया था। 

दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड में भी नियमों में परिवर्तन कर शराब की होम डिलीवरी शुरू की जा चुकी है। दरअसल, इस फैसले के पीछे का कारण महामारी के दौरान शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को कम करना है। इसके लिए भी राज्यों के हाई कोर्ट पर सुनवाई भी हो चुकी है।

जैसा कि हमने बताया, सरकार ने यहां कुछ बाते स्पष्ट की हैं, जैसे कि केवल डिलीवरी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए मिले ऑर्डर को ही घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा, राज्य की सभी शराब की दुकानों को शराब डिलीवर करने की इजाजत नहीं है, बल्कि यह काम केवल L-13 लाइसेंस धारकों के लिए है।
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नितेश पपनोई Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech products like smartphones, headphones, and smartwatches. At Gadgets 360, he is covering all ...और भी
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