कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ईपीएफओ मेंबर को चुनिंदा स्थिति में पार्शल विद्ड्रॉल एवं भविष्य निधि संग्रह से एडवांस लेने की सुविधा प्रदान करता है। आज हम आपको अपने लेख द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियों के बार में बताएंगे जिनमें पीएफ राशि का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है। EPFO मेंबर घर खरीदने या निर्माण करने, लोन भुगतान के लिए, 2 महीने से वेतन ना मिलने, बेटी/बेटे/भाई/खुद की शादी, परिवार में सदस्य की बीमारी आदि के लिए पीएफ राशि को निकाल सकते हैं।
बता दें कि पार्शल 'Withdrawl' या फिर 'Advance EPF' किसी भी स्थिति में कितनी राशि निकाली जा सकती है, आज हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे। एडवांस लेने की स्थिति में EPFO मेंबर को कुछ मानदंड तय किए गए हैं उनपर खरा उतरना होगा। एडवांस या पार्शल विद्ड्रॉल के लिए ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाकर 'PF Withdrawl Form' के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
ऐसे सबमिट करें ऑनलाइन PF Withdrawl ऐप्लिकेशन
पीएफ राशि को निकालने के प्रोसेस को आसान बनाने और समय की बचत के लिए EPFO ने ऑनलाइन सुविधा को शुरू किया था। ईपीएफओ पोर्टल पर अप्लाई करने से पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट हो या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपका नंबर चालू होना चाहिए। आपका अकाउंट Aadhaar, पैन कार्ड और बैक डिटेल्स और आईएफएससी कोड के साथ लिंक होना चाहिए।
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1) सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं।
2) इसके बाद UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर अकाउंट को लॉग-इन करें।
3) इसके बाद मैनेज टैब में केवाईसी विकल्प पर क्लिक कर जांच कर लें कि आधार, पैन कार्ड और बैक डिटेल सही और वेरिफाई हैं या नहीं।
4) केवाईसी डिटेल वेरिफाई करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और क्लैम विकल्प का चयन करें।
5) क्लेम स्क्रीन पर मेंबर डिटेल, केवाईसी डिटेल और सर्विस डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद क्लेम फॉम सबमिट करने के लिए ‘Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें।
6) क्लेम फॉम के ‘I Want To Apply For' में आपको फुल ईपीएफ स्टेलमेंट, ईपीएफ पार्ट विद्ड्रॉल (लोन/एडवांस) या पेंशन विद्ड्रॉल विकल्प नजर आएंगे। सर्विस मानदंड की वजह से हो सकता है कि आप पीएफ निकालने या पेंशन निकालने के लिए योग्य ना हो, ऐसी स्थिति में आपको यह विकल्प नजर नहीं आएगा।
घर खरीदने या निर्माण की स्थिति में ले सकते हैं एडवांस
ईपीएफओ जमीन खरीदने के लिए अपने मेंबर्स को अधिकतम 24 महीने की बेसिक वेज और डीए निकालने की अनुमति प्रदान करता है। घर/फ्लैट/निर्माण के लिए अधिकतम 36 महीने की बेसिक वेज और डीए या ब्याज के साथ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर या घर/निर्माण की कुल लागत जो भी कम हो उसे निकाला जा सकता है। जो कर्मचारी 5 साल से ईपीएफओ मेंबर है वही एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। नौकरी की पूरी अवधि के दौरान केवल एक ही बार पीएफ का पैसा निकाला जा सकेगा। एडवांस के लिए कर्मचारी को विज्ञप्ति के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
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ईपीएफओ स्पेशल केस में मेंबर को अधिकतम 36 महीने की बेसिक वेज और डी या ब्याज के साथ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर या लोन की कुल बकाया राशि और ब्याज जो भी कम हो को निकालने की अनुमति देता है। जो कर्मचारी 10 साल से ईपीएफओ मेंबर है वही एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। पार्शल विद्ड्रॉल के लिए कर्मचारी को एजेंसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जो बकाया राशि और ब्याज का ब्यौरा दे।
स्पेशल केस में भी मिलेगा एडवांस
कंपनी बंद होने या नौकरी से निकालने जाने या फिर 2 महीने से वेतन (स्ट्राइक के अलावा) ना मिलने की स्थिति में भी ईपीएफओ मेबर एडवांस राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एम्प्लॉई शेयर और राशि पर मिले ब्याज को निकाला जा सकता है। एडवांस लेने के लिए कर्मचारी को एम्प्लॉयर द्वारा जारी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। मेंबर ब्याज के साथ अधिकतम 50 प्रतिशत राशि को निकाल सकता है।
बीमारी में इलाज के लिए
कर्मचारी अधिकतम छह महीने के अपने बेसिक और डीए अमाउंट को पूरा निकाल सकता है। कर्मचारी खुद की या परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के लिए पैसे को निकाल सकता है। इस उद्देश्य के लिए किसी मेंबरशिप पीरियड की जरूरत नहीं है।
शादी के लिए
ईपीएफओ मेंबर खुद की/बेटी/बेटे/बहन आदि की शादी के लिए ब्याज के साथ 50 प्रतिशत (एम्प्लॉई शेयर) पीएफ अमाउंट को निकाल सकता है। ध्यान दें, जो कर्मचारी 7 साल से ईपीएफओ मेंबर है वही पीएफ अमाउंट के लिए आवेदन कर सकता है।
उच्च शिक्षा के लिए
बेटे या बेटी की उच्च शिक्षा (पोस्ट गेज्रुएशन के लिए) के लिए ब्याज के साथ 50 प्रतिशत (एम्प्लॉई शेयर) राशि निकाली जा सकती है। जो कर्मचारी 7 साल से ईपीएफओ मेंबर है वही पीएफ राशि के लिए आवेदन कर सकता है। कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट एवं संस्थान द्वारा अनुमानित खर्च का ब्यौरा मुहैया कराना होगा।
रिटायरमेंट से एक साल पहले
54 वर्ष की आयु होने के बाद और रिटायरमेंट के एक साल पहले ईपीएफओ मेंबर पार्शल विद्ड्रॉल के तौर पर पीएफ में से 90 फीसदी राशि को निकाल सकता है।