'Bulli Bai' विवादः दिल्ली पुलिस ने Twitter से शुरुआती पोस्ट करने वाले की डिटेल्स मांगी

दिल्ली पुलिस ने सायबर पुलिस स्टेशन में एक महिला पत्रकार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई की है

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अपडेटेड: 3 जनवरी 2022 15:07 IST
ख़ास बातें
  • इस मामले में आईपीसी और IT एक्ट के तहत धाराएं लगाई लगाई गई हैं
  • इस ऐप को लेकर शिव सेना सहित कुछ विपक्षी दलों भी विरोध जताया है
  • इस ऐप को GitHub प्लेटफॉर्म होस्ट करता है

मुंबई पुलिस ने भी कुछ शिकायतें मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है

दिल्ली पुलिस ने Twitter से उस यूजर के बारे में जानकारी मांगी है जिसने 'Bulli Bai' ऐप के बारे में शुरुआती ट्वीट किया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने सोमवार को बताया था कि इसके साथ ही Twitter को विवाद से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है। 

पुलिस ने  GitHub प्लेटफॉर्म से भी 'Bulli Bai' ऐप के डिवेलपर की जानकारी मांगी है। साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सायबर पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत दर्ज मामले को अब दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सायबर पुलिस स्टेशन में एक महिला पत्रकार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई की है। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि उनकी फोटो को एक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसके जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की थी। यह शिकायत अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने भी कुछ शिकायतें मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन शिकायतों में कहा गया था कि महिलाओं की फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें 'Bulli Bai' ऐप पर ऑक्शन के लिए अपलोड किया गया है। इस ऐप को  GitHub प्लेटफॉर्म होस्ट करता है। वेस्ट मुंबई सायबर पुलिस स्टेशन ने इस ऐप के डिवेलपर्स और ऐप को प्रमोट करने वाले ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ रविवार को एक मामला दर्ज किया था। 

इस मामले में आईपीसी और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं। इस ऐप को लेकर शिव सेना सहित कुछ विपक्षी दलों और संगठनों ने भी विरोध जताया है। इस पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं जिनमें इस तरह की ऐप के जरिए उत्पीड़न करने की कोशिशें की गई थी। हालांकि, ऐसे मामलों में कई बार ऐप को विदेश से चलाए जाने के कारण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को मुश्किल होती है। आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाली बहुत सी वेबसाइट्स और ऐप पर केंद्र सरकार की ओर से पहले भी कार्रवाई की जाती रही है। 
 

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ये भी पढ़े: APP, Case, Bulli Bai, Twitter, Information, Complaint
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