आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया है कि सभी यूजर्स को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो वह 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। साफ शब्दों में कहें तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे।
आधार को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक:
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फिलिंग
वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना पड़ेगा।
वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बाईं ओर क्विक लिंक्स का विकल्प नजर आएगा।
अब यहां पर आपको लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको PAN और आधार नंबर दर्ज करना है।
फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
आधार से पैन लिंक करने का दूसरा तरीका: अगर आप आधार को पैन से लिंक करना चाहते हैं तो आप फिर अपने पंजीकृत फोन नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस सेंड करना होगा। यह एसएमएस UIDPAN<स्पेस><12 नंबर का आधार ><स्पेस><10 डिजिट पैन संख्या> फॉर्मेट में भेजना है। टाइप करने के बाद मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है। अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही दस्तावेजों में एक जैसे होंगे तो ये दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।
कैसे चेक करें आधार पैन से लिंक है या नहीं: आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं यह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ईफिलिंग वेबसाइट पर जाना है। फिर उसके बाद क्विक लिंक्स विकल्प में जाकर लिंककं आधार पर क्लिक करना है। अब एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर हाइपरलिंक पर लिखा होगा। स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक करें। फिर आपको हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद पैन और आधार नंबर दर्ज करने होंगे। व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।