Department of Telecommunications (DoT) ने नया नियम लागू करते हुए ज्यादा सिम कार्ड कनेक्शन रखने वालों पर लगाम लगाने की मुहीम शुरू की है। नए नियम के तहत जिस सब्सक्राइबर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड कनेकशन होंगे, उनका वेरिफिकेशन दोबारा से किया जाएगा। हालांकि, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और असम में 6 से ज्यादा कनेक्शन रखने वाले यूज़र्स का रि-वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं, जो सब्सक्राइबर्स रि-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते उनके कनेक्शन को बंद करने का आदेश दिया गया है।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के इस कदम का उद्देश्य फेक नंबर्स के जरिए फाइनेंशियल क्राइम, फेक कॉल्स और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना है। नए नियम के तहत जिस भी ग्राहक के पास सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों द्वारा ज़ारी 9 से ज्यादा सिम-कार्ड कनेक्शन होंगे, उन्हें सभी कनेक्शन का रि-वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और असम में यह नियम 6 से ज्यादा कनेक्शन रखने वालों पर लागू किया गया है।
इसके अलावा, DoT ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से उन सभी फ्लैग किए गए मोबाइल कनेक्शन को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो कि नियम के मुताबिक इस्तेमाल में नहीं हैं। फ्लैग्ड मोबाइल कनेक्शन की आउटगोइंग सर्विस को 30 दिन के अंदर बंद कर दिया जाएगा जबकि इनकमिंग सर्विस 45 दिन के अंदर बंद हो जाएंगी।
रि-वेरिफिकेशन न कराने की स्थित में फोन नंबर को 7 दिसंबर से लेकर 60 दिनों तक के अंदर डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
यदि किसी नंबर को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या वित्तीय संस्थान द्वारा फ्लैग्ड किया गया है या फिर उसे फेक कॉल व धोखाधड़ी के रूप में पहचाना गया है, तो उस फोन नंबर पर आउटगोइंग की सर्विस 5 दिन के अंदर बंद कर दी जाएगी वहीं इनकमिंग सेवा 10 दिन के अंदर बंद हो जाएगी।