Check ITR Refund Status Online: चंद स्टेप्स में ऐसे देखें अपना ITR रिफंड का स्टेटस

Check ITR Refund Status Online: इनकम टैक्स भरने के लिए Form 16 की जरूरत होती है, जिसे अधिकांश कंपनियां जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में अपने कर्मचारियों के लिए जारी करती हैं।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 30 जुलाई 2024 21:42 IST
ख़ास बातें
  • Income tax e-filing पोर्टल के जरिए देख सकते हैं रिफंड स्टेटस
  • NSDL TIN वेबसाइट भी दिखाता है स्टेटस
  • AY 24-25 के लिए अभी तक चार करोड़ से अधिक ITR पहले ही जमा किए जा चुके हैं

आयकर रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन पता लगाने के लिए इन दो तरीके हैं

Check ITR Refund Status Online: 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की तय आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स भरने के लिए Form 16 की जरूरत होती है, जिसे अधिकांश कंपनियां जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में अपने कर्मचारियों के लिए जारी करती हैं। टैक्स रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को फॉर्म 16 के साथ Form 26AS, टैक्स इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (TIS), एनुअल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), बैंक डिटेल्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 से ITR-7 तक कुल सात फॉर्म जारी किए हैं। यदि आपने ITR फाइलिंग नहीं की है, तो आप यहां क्लिक करके फाइलिंग के सभी तरीकों को जान सकते हैं। अब, यदि आपने ITR फाइल कर दिया है, तो निश्चित तौर पर आप अपने रिफंड का स्टेटस (ITR refund status) जानना चाह रहे होंगे।

एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अभी तक चार करोड़ से अधिक ITR पहले ही जमा किए जा चुके हैं। यदि आप भी इन्हीं में से एक हैं और अपने रिफंड का स्टेटस जानना चाह रहे हैं, तो बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं को चंद स्टेप्स में ऑनलाइन ही रिफंड स्टेटस पता लगाने की सुविधा देता है। इसकी सभी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं।

केवल अपने पैन कार्ड का उपयोग करके अपने आयकर रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन पता लगाने के लिए इन दो तरीकों का पालन करें:

1. Income tax e-filing पोर्टल के जरिए देखें रिफंड स्टेटस
  • पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यहां लॉग-इन करें।
  • आप अपने PAN नंबर, पासवर्ड और Captcha कोड भरकर लॉग-इन कर सकते हैं।
  • यहां ‘My Account' पर जाएं और “Refund/Demand Status” ऑप्शन पर क्लिक या टैप करें।
  • यहां आपको रिफंड स्टेटस के साथ-साथ फाइलिंग से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी।

2. NSDL TIN वेबसाइट के जरिए देखें रिफंड स्टेटस
  • NSDL TIN वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां अपना PAN नंबर और एसेसमेंट ईयर भरें।
  • अब 'Proceed' पर क्लिक या टैप करें और स्टेटस देखें।

नोट: यदि आपका रिफंड 10 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर रिलीज नहीं होता है, तो आप अपने ITR में गलतियों को जांचना चाहिए। यदि सब सही है, तो आप इस देरी के लिए आयकर विभाग को ईमेल कर सकते हैं।
 

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