Aadhaar कार्ड सरकार द्वारा जारी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
Photo Credit: Gadgets 360
Aadhaar कार्ड सरकार द्वारा जारी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
Aadhaar कार्ड सरकार द्वारा जारी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप आधार कार्ड में नाम बदलवाने का सोच रहे हैं तो अब UIDAI द्वारा इस प्रक्रिया को आसान बनाने का कार्य किया गया है। आधार में नाम बदलवाना काफी आम जरूरतों में से एक है, चाहे शादी हो या तलाक या फिर कानून सुधार या फिर पूरा नाम बदलना हो, अब आसानी से बदलवाया जा सकता है। UIDAI द्वारा जारी दस्वातेजों की लिस्ट में हर स्थिति के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। अगर आप आधार में नाम बदलने का सोच रहे हैं तो यह लेख आपके बहुत काम आने वाला है।
Your name, your identity!
— Aadhaar (@UIDAI) September 7, 2026
Need to update your name in Aadhaar? Know the process in this week's FAQ.
Visit this link for the list of valid documents: https://t.co/eiRjetw8Cq
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शादी और तलाक की स्थिति में
जो लोग शादी की स्थिति में नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो उनके लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी शादी का प्रमाण पत्र (फोटो के साथ या बिना फोटो के) पहचान, पते और रिश्ते का मान्य प्रमाण है। हालांकि, अगर प्रमाण पत्र पर फोटो नहीं है तो पुराने नाम और फोटो वाला एक पहचान प्रमाण दस्तावेज भी चाहिए होगा।
वहीं तलाक की स्थिति में इसी प्रकार फैमिली कोर्ट द्वारा जारी तलाक का आदेश (डिक्री) पहचान के प्रमाण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, अगर उसपर फोटो नहीं है तो पुराने नाम और फोटो वाला एक पहचान प्रमाण दस्तावेज भी देना होगा।
पूरा नाम बदलवाने की स्थिति में
जो लोग अपना पहला नाम या पूरा नाम बदलना चाहते हैं तो उनके लिए गजट नोटिफिकेशन ही एकमात्र स्वीकार्य दस्तावेज है। यह सिर्फ पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्य है और इसका इस्तेमाल पते, रिश्ते या जन्म तिथि के प्रमाण के लिए नहीं किया जा सकता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम कैसे बदलेगा
थर्ड जेंडर/ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, या ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी प्रमाण पत्र इसके लिए इस्तेमला किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि यह दस्तावेज जेंडर बदलने और पूरा नाम बदलने के साथ-साथ पहचान, पते और जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
बच्चों के लिए क्या है नियम
अगर आप बच्चों का नाम बदलवाना चाहता हैं तो 0-18 साल की उम्र की सीमा के साथ आधार में नाम Baby of... के तौर पर दर्ज है तो उनके पूरे नाम को बदलने की पहली रिक्वेस्ट जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र जमा करने पर स्वीकार की जाएगी।
इसके अलावा हेड ऑफ फेमिली (HoF) के आधार पर अपडेट के तहत नाबालिग के नाम में छोटे-मोटे बदलाव जैसे सरनेम जोड़ना, हटाना या बदलना, स्पेलिंग ठीक करना या नाम को पूरा लिखना/छोटा करना आदि की अनुमति है, हालांकि नाम वही रहना चाहिए। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण देने वाला दस्तावेज जरूरी है।
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