दूरसंचार नियामक ट्राई ने कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की सिफारिश की है। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से कहा है कि उन्हें हर कॉल ड्रॉप के लिए 1 रुपये का मुआवज़ा देना होगा। ये सिफारिशें 1 जनवरी से लागू होंगी।
हालांकि, मुआवजा तीन कॉल प्रति दिन तक ही सीमित रहेगा। कॉल ड्रॉप होने के 4 घंटे के अंदर ही टेलीकॉम ऑपरेटरों को कंज्यूमर को एसएमएस के जरिए मुआवजे की राशि की जानकारी देनी होगी। पोस्ट-पेड यूज़र के लिए मुआवज़े का ब्योरा अगले महीने की बिल में दिया जाएगा।
इससे पहले, दूरसंचार नियामक ट्राई ने गुरुवार को कहा था कि मुंबई और दिल्ली में 'कॉल ड्रॉप' के मामले में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है और टेलीकॉम ऑपरेटर मानकों को पूरा करने के मामले में विभिन्न मोर्चे पर पीछे हैं।
ट्राई का कहना है कि मुंबई में कोई भी मोबाइल सेवा प्रदाता मानक को पूरा नहीं कर पा रहा है जबकि दिल्ली में तीन प्रमुख कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन तथा एयरसेल गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के मामले में पीछे पाई गईं।
वहीं, सरकार ने गुरुवार को खराब सेवा के लिए कंपनियों पर लगाया जाने वाले जुर्माने को विनियामक द्वारा घोषित नए नियमों के तहत दोगुना कर दिया।
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