तमिलनाडु उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Tamil Nadu Consumer Disputes Redressal Commission) ने Volkswagen को एक Audi Q7 मालिक को 60 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, SUV मालिक की 2009 मॉडल Audi Q7 में 2014 से बार-बार ब्रेक से संबंधित समस्या आ रही थी। कई शिकायतों के बाद भी जब ऑडी इस समस्या को सुलझाने में विफल रही, तो आखिर में Q7 मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
Economic Times की रिपोर्ट (Via
TOI) अनुसार, तमिलनाडु उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Volkswagen ग्रुप को Q7 मालिक को 60 लाख रुपये की पूरी खरीद लागत के साथ-साथ मामले की लागत के 25,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। कल्लाकारुची में एक निकट-चूक दुर्घटना के बाद पता चला था कि कार में 'ब्रेक सिस्टम फेलियर' की समस्या थी, जिसे सर्विस सेंटर ने कथित तौर पर ठीक कर दिया था।
हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि Audi Q7 3.0 TDI Quattro के मालिक ने 2.4 लाख रुपये में सर्विस कराने के बाद भी ब्रेक से संबंधित समस्याओं का सामना करना जारी रखा। बार-बार
शिकायत करने और कंपनी द्वारा समस्या का समाधान करने में विफल रहने के बाद, मालिक ने 30 रुपये अल्फा मुआवजे और वाहन को बदलने के लिए आयोग से संपर्क किया।
रिपोर्ट आगे बताती है कि खरीदे जाने के बाद से यह कार केवल 42,036 किमी चली थी और इसे खराब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके आधार पर, वकीलों ने तर्क दिया कि समस्या अंतर्निहित थी।
इस बीच, कंपनी और डीलरशिप ने ब्रेक फेल होने की कथित घटना से इनकार किया और समस्या के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की बात से इंकार किया। फिर भी, बेंच ने Volkswagen ग्रुप के खिलाफ फैसला लेते हुए बड़ी लैटाने का आदेश दिया।