चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण के तहत कई राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपको शक है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो ऑनलाइन Deleted List डाउनलोड कर कुछ ही मिनटों में स्टेटस चेक किया जा सकता है।
Deleted Voters PDF डाउनलोड कर मिनटों में देखें अपना स्टेटस
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने Special Intensive Revision (SIR) के तीसरे चरण के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद जिन लोगों ने हाल ही में वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया है, उनके लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया तो नहीं गया। अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने हटाए गए नामों की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई है, जिसे कुछ आसान स्टेप्स में डाउनलोड किया जा सकता है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फिलहाल ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है। अगर आपका नाम भी इन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो एक बार अपना स्टेटस जरूर जांच लें।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पोलिंग स्टेशन से किन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में voters.eci.gov.in खोलें। इसके बाद Download Electoral Roll ऑप्शन पर जाएं। अब अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। फिर भाषा का चयन करने के बाद आपके क्षेत्र के सभी पोलिंग स्टेशन दिखाई देंगे। यहां अपने पोलिंग स्टेशन के सामने दिए गए Download PDF ऑप्शन पर क्लिक करें।
डाउनलोड होने वाली PDF के अंतिम पन्नों में Deleted वोटर्स की लिस्ट दी गई होती है। इसी लिस्ट में आप यह देख सकते हैं कि आपका नाम हटाया गया है या नहीं।
अगर आप चाहें तो अपने राज्य के Chief Electoral Officer (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी यही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए राज्य के CEO पोर्टल पर जाकर Electoral Roll, Draft Roll या E-Roll PDF से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन चुनें। कैप्चा भरने के बाद PDF डाउनलोड कर लें। इस फाइल में डिलीटेड वोटर्स की अलग लिस्ट दी जाती है, जहां हटाए गए मतदाताओं का नाम और EPIC नंबर देखा जा सकता है।
अगर जांच के दौरान पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग नए सिरे से नाम जुड़वाने की सुविधा भी देता है।
इसके लिए चुनाव आयोग के पोर्टल पर लॉगिन कर Form 6 भरना होगा। आवेदन के दौरान जन्म तिथि, वर्तमान पता, विधानसभा क्षेत्र जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ पहचान और पते से जुड़े वैध दस्तावेज जैसे Aadhaar (यदि लागू हो), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
फॉर्म जमा करने के बाद चुनाव आयोग एक रेफरेंस आईडी जारी करता है। इस आईडी को सुरक्षित रखें क्योंकि इसी के जरिए आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। यदि आवेदन में किसी एक्स्ट्रा डिटेल या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो उसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इस तरह आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में यह पता लगा सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं। यदि नाम हट गया है, तो समय रहते आवेदन करके उसे दोबारा शामिल कराने का प्रोसेस भी पूरा किया जा सकता है।
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