दिल्ली में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक दिल्ली शहर में लागू रहने वाला है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवा देने वाले लोगों को इससे छूट मिलेगी। हालांकि, जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने के लिए ई-पास की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने वेब पोर्टल के जरिए ई-पास ज़ारी करना शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही आप कर्फ्यू काल के दौरान बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। ई-पास कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें? और कौन-कौन ई-पास के लिए अप्लाई कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस लेख में मिलेंगे।
Who can apply for e-pass
दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार, किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, और दवा जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले लोगों ई-पास मिलने के बाद नाइट कर्फ्यू में बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। इसी तरह, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े लोगों के पास भी ई-पास होना अनिवार्य है, तभी वह नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा, प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी वैध आईडी कार्ड दिखाकर कर्फ्यू के दौरान ट्रेवल कर सकते हैं।
जो यात्री एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के जरिए यात्रा कर रहे हो, उन्हें भी ई-पास के साथ ट्रेवल करने की छूट दी गई है। गर्भवती महिलाएं और मरीज़ अपने इलाज़ के लिए रात 10 बजे से 5 बजे के बीच ट्रेवल कर सकते हैं। बैंक, इंश्योरेंज ऑफिस, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पैट्रोलियम और गैस रिटटेल और स्टोरेज आउटलेट भी नाइट कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे।
How to apply for e-pass to travel during night curfew in Delhi
- जरूरी सेवा से जुड़े लोग ई-पास पाने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जा सकतें हैं। जहां उन्हें Click Here to Apply for ePass for Night Curfew from 10:00 PM to 05:00 AM पर क्लिक करना होगा।
- अब अपने मनपसंद की भाषा चुनें और ड्रॉप-डाउन मैन्यू में से Select e-pass for travel during night-curfew पर क्लिक करें।
- यहां फोन नंबर, नाम, जिला और घर का पता आदि सबंधित अपनी डिटेल्स भरें।
- अब आपको ड्रॉप-डाउन मैन्यू लिस्ट से आपके द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवा की जानकारी देनी होगी, जैसे कि मीडिया, मैडिसिन, ग्रोसरी आदि।
- आपको कितने समय तक के लिए ई-पास चाहिए यह जानकारी भी आपको यहां भरनी होगी।
- अब ID proof अपलोड करें (फाइल का अधिकतम साइज़ 4MB होना चाहिए), जिसके साथ आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे विजिटिंग कार्ड, शॉप व बिजनेस लाइसेंस आदि भी अपलोड करना होगा (फाइल का अधिकतम साइज़ 4MB होना चाहिए)।
- इसके बाद आपको Acknowledgement बटन पर क्लिक करना होगा और फिर अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें। यह प्रक्रिया पूरे होते ही आपको ई-पाक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिसका इस्तेमाल आप यह जानने के लिए कर सकते हैं कि आपको ई-पास प्राप्त होगा या नहीं।
गौरतलब है कि दिल्ली में 7 अप्रैल को 5,000 नए कोविड-19 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी से जुड़े मामले 1.15 लाख के पास पहुंच गए हैं।
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