Cyrus Mistry Accident Case: डॉ पंडोले के नाम पहले से थे ओवर-स्पीडिंग के कई ई-चालान

दुर्घटनाग्रस्त हुई कार Mercedes Benz की GLC लग्जरी SUV थी। सायरस मिस्त्री और जहांगीर कार की पिछले सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी थी।

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Written by नितेश पपनोई, अपडेटेड: 15 दिसंबर 2022 19:02 IST
ख़ास बातें
  • जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट पुलिस विभाग के पास है
  • पंडोले पहले से रैश ड्राइविंग करती आई हैं
  • इस दुर्घटना में सायरस मिस्त्री और उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी

दुर्घटनाग्रस्त हुई कार Mercedes Benz की GLC लग्जरी SUV थी

सितंबर में टाटा सन्स (Tata Sons) के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की एक दुखद दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार चला रही डॉ. अनाहिता पंडोले को खतरनाक ड्राइविंग के जुर्म में हिरासत में लिया था। अब, सामने आया है कि पंडोले पहली बार रैश ड्राइविंग नहीं कर रही थी, बल्कि उनके नाम पहले से कई ट्रैफिक चालान है। 

NDTV के अनुसार, गुरुवार को पुलिस ने बयान के जरिए जानकारी दी कि डॉ. अनाहिता पंडोले के नाम पहले से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए कई चालान जारी किए जा चुके थे। इनमें से कई चालान 2020 से तेज रफ्तार के लिए जारी किए गए थे। पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा, "ऐसे कम से कम सात उदाहरण थे जिनमें डॉ. अनाहिता गाड़ी चलाते हुए और तेज रफ्तार में पाई गईं, जो स्पीड कैमरों में कैद हो गईं।"

सायरस मिस्त्री की मृत्यु के इस केस की जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट पुलिस विभाग के पास है, जिसने अपनी जांच में पाया कि पंडोले पहले से रैश ड्राइविंग करती आई हैं। बता दें कि सितंबर की शुरुआत में तेज रफ्तार Mercedes-Benz कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कार की पिछले सीट पर बैठे सायरस और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी और कार चला रहीं अनाहिता पंडोले और को-पैसेंजर सीट पर बैठे उनके पति दारियस को गंभीर चोटें आईं।

पुलिस का कहना है कि पंडोले के खिलाफ जारी इन ई-चालान को चार्ज-शीट का हिस्सा बना लिया है। दुर्घटनाग्रस्त कार J M Financials के नाम रजिस्टर्ड थी और डॉ अनाहिता पंडोले द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी।

पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (उतावलेपन और लापरवाही से मौत का कारण), 279 (सार्वजनिक सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाना) और 337 (जीवन और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर मौत का कारण) के तहत मामला कासा थाने में दर्ज है।

 

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