कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट के माध्यम से EPF निकासी ऑनलाइन ही की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि जिसे आमतौर पर EPF के रूप में जाना जाता है, एक अनिवार्य योगदान भविष्य निधि है जो भारत में कर्मचारियों को बचत, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। देश में सभी नियमित श्रमिकों को प्रावधान के अनुसार हर महीने अपने मूल वेतन (और महंगाई भत्ता, जहां लागू हो) के 12 प्रतिशत के साथ कोष में योगदान करना जरूरी है।
यह योगदान कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है और योगदान किया गया पूरा पैसा, नियोक्ता के योगदान और ब्याज के साथ, सेवानिवृत्ति के समय निकाला जा सकता है। हालांकि समयावधि पूरी होने से पहले भी यह पैसा निकाला जा सकता है जिसके लिए कुछ तरीके होते हैं। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने EPF खाते से ऑनलाइन पैसे कैसे निकाल सकते हैं।
How to withdraw money from EPF online
शुरू करने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि ईपीएफ खाते से पूरी निकासी केवल तभी संभव है जब या तो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया हो या फिर दो महीने से अधिक समय से सेवा में नहीं हो। EPFO द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी का प्रावधान भी किया है जैसे चिकित्सात्मक बीमारी, विवाह, आपदा या फिर घर का नवीनीकरण आदि।
आप ईपीएफओ साइट पर उपलब्ध FAQ दस्तावेज़ में समय से पहले निकासी के मानदंड देख सकते हैं।
- UAN मेंबर की ई-सेवा पोर्टल पर विजिट करें।
- यहां पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) और पासवर्ड भरें। इसके बाद CAPTCHA भर दें। फिर Sign in बटन पर क्लिक कर दें।
- अब मेन्यू में सबसे ऊपर Online Services पर क्लिक करें और उसके बाद CLAIM (FORM-31,19,10C&10D) ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Online Claim फॉर्म पर दिखाई दे रहे विवरण को वैरीफाई कर दें।
- वैरीफाई होने के बाद अपना बैंक अकाउंट नम्बर भरें।
- अब Verify बटन पर क्लिक करें और उसके बाद Yes बटन पर क्लिक कर दें जो कि सर्टीफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर उपलब्ध होता है।
- अब आपसे Proceed for Online claim के लिए पूछा जाता है। जिसके लिए आपको Proceed पर क्लिक करना होता है।
- अब इस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एडवांस्ड पीएफ निकासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसमें आपको एक ड्रॉप मेन्यू दिखाई देता है जिसका शीर्षक- 'Purpose for which advance is required' होता है। इसका मकसद आपसे यह जानना होता है कि आप निकासी किस कारण से करना चाह रहे हैं। इस मेन्यू में से आप वह कारण चुन सकते हैं।
- अब text box में वह राशि भरें जो आप निकालना चाहते हैं। उसके बाद Employee Address सेक्शन में अपना ईमेल पता भरें।
- सर्टीफिकेट पर क्लिक करें और फिर अपने आवेदन को सब्मिट कर दें।
सब्मिट करने के बाद EPFO साइट आपसे उन दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी सब्मिट करने के लिए कह सकती है जो कारण आपने निकासी के लिए भरा है। अब इस आवेदन को आपको नियोक्ता से सत्यापित करवाने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में आपके बैंक खाते में राशि प्राप्त होने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है।
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