इस देश के बच्‍चे अब नहीं चला पाएंगे फेसबुक, इंस्‍टा, टिकटॉक, कानून तोड़ा तो 270 करोड़ का जुर्माना

ऑस्‍ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पारित कर दिया है।

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Written by IANS, Edited by प्रेम त्रिपाठी, अपडेटेड: 29 नवंबर 2024 13:16 IST
ख़ास बातें
  • ऑस्‍ट्रेलिया ने बच्‍चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया बैन
  • 16 साल से कम उम्र के बच्‍चे नहीं कर पाएंगे इस्‍तेमाल
  • फेसबुक, इंस्‍टा चलाने पर बैन, यूट्यूब पर रोक नहीं

नए कानून को लागू करने से जुड़े स्‍टेप्‍स जनवरी से उठाए जाएंगे और एक साल में कानून प्रभावी हो जाएगा।

बच्‍चों को सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल करने देना चाहिए या नहीं, यह एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन ऑस्‍ट्रेलिया अब दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो ऑस्‍ट्रेलिया में अब बच्‍चे इंस्‍टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्‍लेटफॉर्म्‍स को एक्‍सेस नहीं कर पाएंगे। कानून में टेक कंपनियों के लिए सख्‍त नियमों का भी प्रावधान है। 

अगर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स बच्‍चों को लॉग-इन करने से नहीं रोक पाए तो उन्‍हें 50 मिलियन ऑस्‍ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 270 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। नए कानून को लागू करने से जुड़े स्‍टेप्‍स जनवरी से उठाए जाएंगे और एक साल में कानून प्रभावी हो जाएगा।   
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दिलचस्‍प है कि Youtube को इस बैन से छूट दी गई है, क्‍योंकि स्‍कूलों में इसका बड़े पैमाने पर इस्‍तेमाल किया जाता है। इस कानून पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो बच्‍चों की सुरक्षा करें। 

गुरुवार देर रात ऑस्‍ट्रेलिया की सीनेट ने सरकार के कानून के पक्ष में मतदान किया। फ‍िलहाल यह निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि कानून को कैसे लागू किया जाएगा। ऑस्‍ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि हम यह तर्क नहीं देते कि इसका कार्यान्वयन एकदम सही होगा, ठीक वैसे ही जैसे 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए शराब पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को कभी भी शराब नहीं मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना सही है।
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कानून के पारित होने पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरंट कंपनी मेटा की भी प्रतिक्र‍िया आई है। उसका कहना है कि हम उस प्रक्रिया से चिंतित हैं, जिसमें साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किए बिना कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।
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