PAN Card और Aadhaar Card लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 सिंतबर

PAN Card Aadhaar Card Link Deadline। PAN card को Aadhaar card से लिंक करने की अंतिम तारीख एक बार फिर टाल दी गई है। पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तक रखी थी।

विज्ञापन
गैजेट्स 360 स्टाफ, अपडेटेड: 1 अप्रैल 2019 15:30 IST
ख़ास बातें
  • PAN card को Aadhaar card से लिंक करने की अंतिम तारीख 6 महीने टली
  • छठा मौका है जब सरकार ने PAN card Aadhaar card link के डेडलाइन बढ़ाई
  • इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार कार्ड का ज़िक्र करना अनिवार्य होगा

PAN Card Aadhaar Card Link Deadline

PAN card को Aadhaar card से लिंक करने की अंतिम तारीख एक बार फिर टाल दी गई है। पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तक रखी थी। लेकिन अब सरकार ने रविवार को PAN (Permanent Account Number) और बायोमैट्रिक आईडी Aadhaar को लिंक करने अंतिम तारीख 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य रहेगा। यह छठा मौका है जब केंद्र सरकार ने PAN card Aadhaar card link के डेडलाइन बढ़ाई है।

याद रहे कि बीते साल जून महीने में सरकार ने कहा था कि देश के हर नागरिक को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कर लेना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी करके कहा कि "....अब आधार नंबर और पैन से लिंक करने करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 हो गई है।"

सीबीडीटी ने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 31 मार्च तक जो भी पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे, उन्हें वैध नहीं माना जाएगा। इस पर विचार करते हुए सरकार ने PAN card Aadhaar card link करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है।

आगे बताया गया है कि भले ही दोनों की कार्ड को लिंक की तारीख आगे बढ़ाई गई है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार कार्ड का ज़िक्र करना अनिवार्य होगा।
Advertisement

याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल केंद्र सरकार के आधार कानून को संवैधानिक तौर पर वैध माना था। साथ ही कहा था कि आईटी रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
 

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के ये हैं तरीके

आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा।
Advertisement

1. अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।
2. अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें।
Advertisement
3. यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें।
4. इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें।
5. अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।
Advertisement
6. इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें।

बता दें कि यह तरीका तब ही काम करेगा जब पैन कार्ड और आधार कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल खाते हैं। जिन लोगों के दोनों कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, उनके लिए सरकार ने इस प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी। इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी कूटसंदेश (वन टाइम पासवर्ड) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। ऐसा लगता है कि अभी इस विकल्प को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
 

एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345.इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।

हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के जरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता।

 
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: , PAN Card, Aadhaar, CBDT
The resident bot. If you email me, a human will respond. ...और भी
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. WWDC 2025 Live: इस बार iOS 26 से लेकर Siri तक, दिखाई देंगे बड़े बदलाव
#ताज़ा ख़बरें
  1. Realme का Narzo 80 Lite 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, 6,000 mAh की बैटरी
  2. OnePlus 13s vs iQOO 13 vs Realme GT 7 Pro: जानें कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट
  3. बिटकॉइन का प्राइस 1,06,000 डॉलर, Ether में 1 प्रतिशत की गिरावट
  4. Realme GT 8 Pro होगा 200MP पेरीस्कोप कैमरा, फ्लैट 2K डिस्प्ले के साथ पेश, यहां जानें स्पेसिफिकेशंस
  5. Nothing Phone (3) का टीजर जारी, डिजाइन का हुआ खुलासा, जानें फीचर्स
  6. Vivo X300 Pro Mini होगा 7,000mAh बैटरी, फ्लैट डिस्प्ले के साथ पेश, लीक में हुआ खुलासा
  7. Vivo Y300c ने 50MP कैमरा, 6500mAh बैटरी के साथ ली एंट्री, जानें कीमत और फीचर्स
  8. 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले CMF Phone 2 Pro पर आया तगड़ा डिस्काउंट
  9. WWDC 2025: नए गेमिंग ऐप, iOS 26 से लेकर Apple Intelligence तक सबकुछ, आज ऐसे देखें Apple लाइव इवेंट
  10. 5 हजार में आने वाले टॉप 5 ईयरबड्स, Realme Buds Air 6 Pro से लेकर Sony WF-C500 और JBL Tune Beam पर डिस्काउंट
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.