केंद्र सरकार अब ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स साइट द्वारा पेश किए जाने वाले फेक ऑफर्स और डील पर लगाम कसने जा रही है।
केंद्र सरकार संशोधित नियमों के जरिए डिजिटल मार्केटप्लेस में ग्राहकों की चिंताओं को दूर कर चाहती है।
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केंद्र सरकार अब ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स साइट द्वारा पेश किए जाने वाले फेक ऑफर्स और डील पर लगाम कसने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 के जरिए संशोधन किया गया है, जिसके जरिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए एक ट्रांसपेरेंट और संतुलित रेगुलेटरी ढांचा भी तैयार करना है। नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
ग्राहकों को चिंता होगी दूर
केंद्र सरकार संशोधित नियमों के जरिए डिजिटल मार्केटप्लेस में ग्राहकों की चिंताओं को दूर कर चाहती है। इसके साथ ही व्यापार में आसानी और एक संतुलित नजरिए पर भी ध्यान दिया गया है। इससे ई-कॉमर्स कंपनियों पर अतिरिक्त रेगुलेटरी बोझ नहीं डाला जाएगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा भी की जाएगी। नए नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स साइट को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के कन्वर्जेंस प्रोसेस में पार्टनर बनना होगा। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल होगा। आपको बता दें कि साल 2025 के दौरान NCH को 17,71,622 शिकायतें मिलीं थीं, जिनमें से 5,11,196 शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी थीं जो कि कुल शिकायतों का करीबन 29 प्रतिशत था।
ग्राहकों के लिए क्या बदल जाएगा
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