Facebook, Twitter समेत बड़े सोशल मीडिया दिग्गजों पर भारत में चल सकता है आपराधिक मुकदमा, जानिए क्यों...

इन इंटरमीडियरीज में Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp और YouTube शामिल हैं। नए नियमों को लागू करने की समयसीमा आज, यानी मंगलवार को बंद हो रही है।

विज्ञापन
जगमीत सिंह, अपडेटेड: 25 मई 2021 17:08 IST
ख़ास बातें
  • Facebook, Twitter, Netflix, Amazon समेत सभी के लिए बनी हैं नई गाइडलाइन्स
  • आज खत्म हो रही है तय की गई समयसीमा
  • पालन न करने पर कंपनियों के ऊपर लग सकते हैं मुकदमें

नए नियम Facebook, Instagram, Twitter, YouTube समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे

Facebook, Twitter और YouTube को भारत में आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों ने अभी तक नए इंटरमीडिएट्री नियमों के मानदंडों का पालन नहीं किया है। सरकार द्वारा नए नियम फरवरी में पारित किए गए थे, हालांकि 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स वाले "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज" के लिए विशेष प्रावधान बुधवार, 26 मई को लागू होने हैं। ये प्रावधान प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण के लिए कम से कम तीन अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहते हैं और साथ ही एक विशिष्ट आचार संहिता का पालन करने के लिए भी मजबूर करते हैं, जिसकी फ्री स्पीच के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना भी की गई है।

मामले से वाकिफ लोगों ने NDTV को बताया कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नए इंटरमीडियरी रूल्स का पालन नहीं किया है। Facebook के एक प्रवक्ता ने Gadgets 360 को बताया कि कंपनी फिलहाल कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

हालांकि, Gadgets 360 द्वारा संपर्क किए जाने पर ट्विटर ने कमेंट करने से इनकार कर दिया और इस खबर को लिखने तक Google ने रिप्लाई नहीं दिया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 पेश किए। विशेष प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई थी। इन इंटरमीडियरीज में Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp और YouTube शामिल हैं। यह समयसीमा आज यानी मंगलवार को बंद हो रही है।

इन विशेष प्रावधानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट परसन और रेसिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने होंगे। ये तीनों मिलकर शिकायतों का निवारण करेंगे। इनमें से CCO को IT Act, 2000 और इंटरमीडिएट्री नियमों के तहत काम करना होगा। नोडल ऑफिसर को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा और ग्रीवांस ऑफिसर को 24 घंटे के भीरत शिकायत को नोट करना होगा और 15 दिनों के भीरत उनका जवाब देना होगा। इन तीनों ऑफिसर्स का भारतीय मूल का होना अनिवार्य है।
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. Redmi Note 17 सीरीज में मिल सकती है 9,000mAh तक की बैटरी
  2. Oppo Find X10 Pro Max में मिल सकते हैं ट्रिपल 200 मेगापिक्सल कैमरा 
#ताज़ा ख़बरें
  1. TRAI ने दिया फरमान, 1600 और 140 सीरीज के फोन नंबर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते Truecaller जैसे ऐप्स
  2. OnePlus ने बढ़ा दी इन 2 टैबलेट्स की कीमत, अब खरीदने के लिए खर्चने होंगे ₹3 हजार ज्यादा
  3. Oppo Find X10 Pro Max में मिल सकते हैं ट्रिपल 200 मेगापिक्सल कैमरा 
  4. Samsung One UI 9: इन Galaxy फोन्स को मिलेगा Android 17 अपडेट, चेक करें पूरी लिस्ट
  5. Redmi Note 17 सीरीज में मिल सकती है 9,000mAh तक की बैटरी
  6. iQOO Z11 Lite हो रहा 24 जुलाई को लॉन्च, लुक और फीचर्स आए सामने, खासतौर पर हुआ स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन
  7. UAN अब सिर्फ UMANG ऐप के जरिए होगा एक्टिवेट, EPFO ने किया बदलाव, जानें कैसे
  8. SIR को लेकर कन्फ्यूज? चुनाव आयोग ने बताया कब मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स और कौनसे होंगे मान्य
  9. Google Maps और Gemini से ली मदद, 1990 में उधार लिया पैसा चुकाने पहुंचे 1200 किमी दूर
  10. 7000mAh बैटरी वाले Moto G77 Power की सेल लाइव, लिमिटेड टाइम के लिए ₹2 हजार ऑफ!
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.