दिल्ली वाले 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए निकलें तो नए नियम जानकर ही निकलें, वरना ऐसा न हो कि आपका व्हीकल ही जब्त हो जाए! दिल्ली में 1 अप्रैल से ओवरएज पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने नये नियम की घोषणा कर दी है। यानी ओवरएज पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगने जा रहा है जो आने वाली 1 तारीख से लागू हो जाएगा। आइए विस्तार से बताते हैं नए नियम।
1 अप्रैल से दिल्ली में ओवरएज पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके साथ ही शहर के 80% से अधिक पेट्रोल पंप अब ऐसे डिवाइसेज से लैस होंगे जो डी-रजिस्टर्ड हो चुके वाहनों की पहचान खुद ही कर लेंगे।
NDTV के अनुसार, इसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे ओवरएज व्हीकल और वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) के बिना चल रहे व्हीकल भी पहचान लेंगे।
ऐसे में वाहन चालक अपने वैध
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट का भी खास ध्यान रखें। अगर इन नियमों के विरुद्ध कोई व्हीकल पेट्रोल डीजल भरवाने आता है तो कैमरा सिस्टम उसे पहचान लेगा और पेट्रोल पंप कर्मी फ्यूल देने से मना कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण निगरानी के लिए खास डिवाइसेज भी लगाए जा रहे हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने निर्देश जारी किए हुए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, ओवरएज व्हीकल अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे। पंजीकरण के बाद 10 साल से सड़क पर चल रहे डीजल वाहन और 15 साल से चल रहे पेट्रोल व्हीकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस से अपने आप ही डी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अगर पुराने वाहन सार्वजनिक स्थानों या सड़क पर खड़े पाए जाते हैं, तो परिवहन विभाग उन्हें जब्त कर लेता है।