चलती कार में व्लॉगिंग करने वाले सावधान! अब लगेगा भारी जुर्माना

कोर्ट का कहना है कि चलती गाड़ियों, स्टेज कैरिज, भारी माल ढोने वाले व्हीकल, या अन्य व्हीकलों के ड्राइव कैबिन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना या व्लॉगिंग खतरनाक है।

विज्ञापन
Written by हेमन्त कुमार, अपडेटेड: 9 जून 2024 18:16 IST
ख़ास बातें
  • कार व्लॉगिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।
  • अगर कोई व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो उस पर चालान होगा।
  • कारों पर अवैध मॉडिफिकेशन करने वालों पर होगी कार्रवाई।

कोर्ट का कहना है कि चलते वाहन में व्लॉगिंग करना दुर्घटना को न्यौता देने जैसा है।

Photo Credit: iStock/eclipse_images

अगर आप कार ड्राइविंग करते समय व्लॉगिंग करते हैं, या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सावधान हो जाइए। कार व्लॉगिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने केरल के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए हैं कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर केबिन में अगर कोई व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो उस पर चालान लगाए जाए, या भारी जुर्माना वसूला जाए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर केबिन में साथ वाली सीट पर व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो ऐसे में भी वाहन चालक पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। 

सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई रील्स और व्लॉग बनाने का शौकीन हो चुका है। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर सख्ती दिखाई है। LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अगर ड्राइवर कैबिन में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता या व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, या फिर चालान कटेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा मॉडिफेकशन की गई कारों के लिए चालान वसूलने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से व्हीकल डिपार्टमेंट को जारी किया गया है। 
Advertisement

कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत रोशनी और आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे मॉडिफिकेशन अवैध हैं और ऐसे वाहन AIS 008 के सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही इनसे प्रदूषण में भी बढ़ोत्तरी होती है। कारों पर अवैध मॉडिफिकेशन के साथ, बसों पर अनधिकृत LED लाइटें पाए जाने पर भी जुर्माना लगेगा। 

कोर्ट का कहना है कि चलती गाड़ियों, स्टेज कैरिज, भारी माल ढोने वाले व्हीकल, या अन्य व्हीकलों के ड्राइव कैबिन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना या व्लॉगिंग खतरनाक है। इससे ड्राइवर का ध्यान भटकता है और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फैसले में कहा गया है कि कार चालक के साथ अगर कोई अन्य व्यक्ति भी व्लॉगिंग करता पाया जाता है तो वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत कार्रवाई कर सकता है। जिसके तहत लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। 
Advertisement

कोर्ट ने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कहा है कि वह YouTube से वीडियो खंगालकर ऐसे वाहनों की पहचान करे जिन पर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की गई है। साथ ही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर ...और भी

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. Vivo V80 Lite 5G कल होगा लॉन्च, 50MP Sony कैमरा, 10000mAh बैटरी, IP68, IP69 रेटिंग!
  2. Lava Virat V1 5G भारत में लॉन्च हुआ 128GB वेरिएंट के साथ, 6000mAh बैटरी, IP64 रेटिंग!
#ताज़ा ख़बरें
  1. Vivo T5 5G vs iQOO Z11 vs OnePlus Nord CE 6: ₹40 हजार में कौन सा रहेगा बेस्ट?
  2. Vivo V80 Lite 5G कल होगा लॉन्च, 50MP Sony कैमरा, 10000mAh बैटरी, IP68, IP69 रेटिंग!
  3. Whirlpool भारत में लाई 654 लीटर वाला Luxuriem 4-डोर रेफ्रिजिरेटर, 360 डिग्री ट्रिपल कूलिंग, जानें कीमत
  4. Lava Virat V1 5G भारत में लॉन्च हुआ 128GB वेरिएंट के साथ, 6000mAh बैटरी, IP64 रेटिंग!
  5. Redmi सस्ते में ला रही नई स्मार्टवॉच, 1200 निट्स AMOLED डिस्प्ले, IP68 रेटिंग, ग्लोबल लॉन्च जल्द
  6. Philips लेकर आया अपना नया फोन S7221 5G, 64MP कैमरा, 5700mAh बैटरी जैसे फीचर्स से लैस, जानें कीमत
  7. घीमे लैपटॉप-PC को फास्ट बना देगा JioPC, बिना नया कंप्यूटर खरीदे मिलेगी 16GB RAM और 1TB स्टोरेज
  8. अगर गुम गया है TV रिमोट, तो न हों परेशान, ऐसे अपने एंड्रॉयड फोन को बना सकते हैं रिमोट
  9. Vivo T5 5G भारत में लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 7050mAh बैटरी के साथ गजब फीचर्स से लैस, जानें सबकुछ
  10. हैंडहेल्ड गेमिंग का सीन पलटने आ रहा भारतीय स्टार्टअप ARC! Qualcomm से मिलाया हाथ, जल्द आएगा X1 डिवाइस
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.