उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 10 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका कारण है प्रदेश में तेज़ी से बढ़ते कोरोना वायरस महामारी के मामले। लॉकडाउन में विस्तार के साथ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ट्रेवलिंग करने के लिए ई-पास को भी अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार राज्य के अंदर और राज्य के बाहर ट्रेवल करने के लिए ई-पास इशू करेगी। सरकार ने नोटिस के जरिए जानकारी दी है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पास के साथ लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की इज़ाजत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अब आप एक नया सेक्शन देख सकेंगे, जिसके माध्यम से आप ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित
नोटिस के अनुसार, मेडिकल सप्लाई, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी व प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े लोग ही ई-पास इशू किया जाएगा। इस ई-पास का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान ही किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कैसे करें ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन।
How to apply for e-pass during Uttar Pradesh lockdown
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार
वेबसाइट पर जाएं।
- अब विंडो के टॉप पर स्थित Apply for ePass पर क्लिक करें।
- अब आपके आपका नंबर मांगा जाएगा, ताकि राज्य सरकार आपके नंबर को ई-पास के लिए रजिस्टर कर सके और उस पर OTP भेज सके।
- इसके बाद आपको Captcha लिखना होगा और फिर Generate OTP पर क्लिक करें।
- OTP पाते ही कोड में इसे भरें, जिसके बाद आप ई-पास एप्लिकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- अब फॉर्म में अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, घर का पता, फोन नंबर, जिला, तहसील, पास एरिया और आईडी प्रूफ और व्हिकल टाइप की जानकारी दें। इसके बाद आपको अपनी फोटो इसमें देनी होगी।
- आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- सॉफ्ट कॉपी का साइज़ 200KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- अब स्वीकृति के लिए चैकबॉक्स पर क्लिक करें।
- अब आपको अपनी एप्लिकेशन सबमिट करने के लिए Submit बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जल्द ही आपको आपका पास ज़ारी कर दिया जाएगा।