दिवाली पर Hyundai Verna को बना दिया रॉकेट लॉन्चर, अब खा रहे हैं जेल की हवा
दिवाली पर Hyundai Verna को बना दिया रॉकेट लॉन्चर, अब खा रहे हैं जेल की हवा
पुलिस ने दिल्ली के DLF फेज-3 थाने में मुकदमा दर्ज किया और सिकंदरपुर से तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम नकुल, जतिन और कृष्ण बताया गया है।
Written by नितेश पपनोई,
अपडेटेड: 28 अक्टूबर 2022 20:09 IST
इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है
ख़ास बातें
सड़कों पर चलती Hyundai Verna कार के बूट के ऊपर स्काई शॉट जला रहे थे
युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है
DLF फेज-3 थाने में मुकदमा दर्ज किया और ये सिकंदरपुर से गिरफ्तार किए गए
विज्ञापन
दिल्ली में इस साल भी पिछले कुछ सालों की तरह पटाखे चलाने पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं कुछ युवा तो सड़कों पर हुडदंग करने से भी नहीं चूके। हम उन तीन यूवकों की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में रात के समय प्रतिबंध के बावजूद पटाखे चलाते नजर आए और आपको हैरानी यह जानकर होगी कि इन्होंने पटाखे आम तरीके से नहीं, बल्कि चलती कार में चलाए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
NDTV के अनुसार, सड़कों पर चलती Hyundai Verna कार के बूट के ऊपर स्काई शॉट का पूरा बॉक्स रख कर चला रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये तीन आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। दिवाली की रात में कुछ युवकों ने चलती कार की डिग्गी पर स्काई शॉट रखकर चलाया था, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। पुलिस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन आरोपियों को ट्रैक किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने दिल्ली के DLF फेज-3 थाने में मुकदमा दर्ज किया और सिकंदरपुर से तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम नकुल, जतिन और कृष्ण बताया गया है।
रिपोर्ट आगे यह भी बताती है कि दिल्ली पुलिस ने दिवाली और उससे पहले के चार दिनों में शहर में पटाखे फोड़ने की घटनाओं के सिलसिले में 16 मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने पटाखे बेचने के 58 मामले दर्ज किए थे और कुल 2,834.13 किलोग्राम पटाखे जब्त किए थे।
दिवाली के दिन देश की राजधानी में लोगों से सरकार के फैसले का उल्लंघन किया और खूब पटाखे फोड़े। दिवाली से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है और 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नितेश पपनोईनितेश को ईमेल करें
Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech products like smartphones, headphones, and smartwatches. At Gadgets 360, he is covering all ...और भी