SIR Draft Voter List 2026 जारी होने के बाद मतदाता ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं। जानें नाम नहीं मिलने पर Form 6, Form 8 और अपील का तरीका।
SIR Draft Voter List 2026 में अपना नाम ऑनलाइन चेक करने का तरीका
SIR Draft Voter List 2026 को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी कर दी गई है। Special Intensive Revision यानी SIR के बाद जारी इस सूची में करीब 1.45 करोड़ मौजूदा मतदाताओं में से 97.5 लाख नाम ही ड्राफ्ट रोल में शामिल किए गए हैं, जबकि करीब 47.7 लाख नाम फिलहाल ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। हालांकि, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हट गया है। ड्राफ्ट रोल के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया जाता है। दिल्ली में यह अवधि 30 सितंबर 2026 तक है। इसलिए अगर आपने SIR के दौरान अपना फॉर्म जमा किया था, तो एक बार ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें।
नाम चेक करने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters' Service Portal का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां सामान्य वोटर लिस्ट के साथ SIR से जुड़ी सेवाएं भी दी गई हैं।
तरीका 1: EPIC नंबर से नाम खोजें
चुनाव आयोग की वोटर सेवा वेबसाइट खोलें।
Search Your Name in Voter List ऑप्शन चुनें।
अपना EPIC यानी Voter ID नंबर दर्ज करें।
राज्य और मांगी गई दूसरी जानकारी भरें।
सर्च करने के बाद अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी देखें।
तरीका 2: नाम और दूसरी जानकारी से खोजें
अगर आपके पास Voter ID नंबर नहीं है तो नाम से भी खोज सकते हैं। इसके लिए नाम, उम्र, रिश्तेदार का नाम और विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी मांगी जा सकती है। नाम नहीं मिलने पर स्पेलिंग दोबारा जांचें और नाम की दूसरी संभावित स्पेलिंग से भी सर्च करें। चुनाव आयोग के SIR पोर्टल पर भी बताया गया है कि पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग हो सकती है।
तरीका 3: Draft Electoral Roll PDF देखें
चुनाव आयोग के पोर्टल से संबंधित राज्य की Draft Electoral Roll PDF भी डाउनलोड की जा सकती है। इसमें अपने विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन की सूची देखकर नाम खोजा जा सकता है। ECI के Citizen Service Portal पर SIR के तहत ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
अगर आप योग्य मतदाता हैं और आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दावे और आपत्तियों की अवधि में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form 6 इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर Form 6 ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है।
दिल्ली में मौजूदा SIR प्रक्रिया के तहत 30 सितंबर 2026 तक Claims और Objections दर्ज किए जा सकते हैं। इसके बाद ERO/AERO संबंधित मामलों की जांच और सुनवाई करेंगे।
अगर नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है लेकिन उसमें नाम, पता या दूसरी जानकारी गलत है, तो सिर्फ नाम दोबारा जोड़ने के लिए Form 6 भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में Form 8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है। ECI के Citizen Service Portal पर Form 8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में जानकारी सुधारने, पता बदलने या EPIC से जुड़े अपडेट के लिए किया जा सकता है।
SIR में BLO घर-घर जाकर मतदाताओं से जानकारी और Enumeration Form लेते हैं। ECI के मुताबिक ड्राफ्ट रोल में उन मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं जिनके Enumeration Form प्राप्त हुए हैं। जिन नामों का पिछले SIR के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया, उनके मामलों में नोटिस और वैरिफिकेशन की प्रक्रिया हो सकती है।
नाम के ड्राफ्ट रोल में नहीं आने के पीछे फॉर्म जमा न होना, रिकॉर्ड का मिलान नहीं होना, पता बदलना या अन्य वैरिफिकेशन संबंधी वजहें हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ ऑनलाइन सर्च में नाम नहीं मिलने पर तुरंत यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि नाम स्थायी रूप से हटा दिया गया है।
अगर ऑनलाइन नाम नहीं मिल रहा है या SIR से जुड़ी स्थिति समझ नहीं आ रही है, तो अपने Booth Level Officer (BLO) से संपर्क किया जा सकता है। ECI के मुताबिक SIR प्रक्रिया में BLO की अहम भूमिका है और पोर्टल पर BLO से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
अगर ERO की ओर से आपके नाम को लेकर कोई निर्णय आता है, तो उसके खिलाफ अपील की व्यवस्था भी मौजूद है। ECI के SIR दस्तावेज के मुताबिक ERO के निर्णय के खिलाफ पहली अपील जिला अधिकारी (District Magistrate) और उसके बाद दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) के पास की जा सकती है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि SIR 2026 पूरे देश में एक ही तारीख पर नहीं चल रहा है। ECI ने इसे अलग-अलग चरणों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया है। इसलिए Draft Roll जारी होने और Claims/Objections की आखिरी तारीख आपके राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।
उदाहरण के लिए दिल्ली की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और वहां दावे-आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं। वहीं दूसरे राज्यों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम जारी किया गया है।
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