सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइट्स पर लगाया बैन, जानें वजह

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) की ओर से एक ईमेल में 67 पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है।

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हेमन्त कुमार, अपडेटेड: 30 सितंबर 2022 11:32 IST
ख़ास बातें
  • DoT की ओर से एक ईमेल में दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश
  • 67 पोर्न वेबसाइट्स को बैन करने का आदेश
  • नए आईटी नियम 2021 का उल्लंघन करने का आरोप

नए आईटी नियम का उल्लंघन करने वाली 67 पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का है आदेश

भारत सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है जिसमें आईटी नियम का उल्लंघन करने वाली 67 पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। इसी मामले में पुणे और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था। 

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) की ओर से एक ईमेल में 67 पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। 2021 में सरकार ने नया आईटी नियम लागू किया था। जिन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, उनको इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नए आईटी नियम के तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के लिए ऐसे पोर्न कंटेंट को ब्लॉक करना अनिवार्य है जो आईटी नियम 2021 का उल्लंघन करता हो। इस नियम के अनुसार ऐसा कंटेंट, जिसमें किसी व्यक्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से नग्न दिखाया जाए, ब्लॉक करना अनिवार्य है। DoT ने इस संबंध में 24 सितंबर को सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को ईमेल भेजा था। 

क्या है आईटी नियम 2021 (IT Act 2021)
आईटी नियम 2021 में प्रावधान है कि कंपनियां जो डेटा सेव रखती हैं, प्रकाशित करती हैं या होस्ट करती हैं, उसे उन्हें हटाने का भी अधिकार है। इसमें कहा गया है कि ऐसा कंटेंट जिसमें किसी व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नग्न दिखाया गया हो, उसको कंपनी हटा सकती है। नए आईटी नियम को पिछले साल 26 मई से लागू कर दिया गया था। 

नए आईटी नियम के तहत भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी कर दिया गया है कि वे शिकायत निवारण के लिए भी एक सिस्टम तैयार करें। इसमें वे सभी प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। नया नियम कहता है कि प्लेटफॉर्म के पास जो भी शिकायत आती है उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पब्लिश करना अनिवार्य है। ऐसे में नए आईटी नियम को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सरकार के लिए नाराजगी भी सामने आई थी। 
 

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