दिल्ली सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्मी योजना को शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को भी लाइव कर दिया गया है, जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और अन्य चीजों के बारे में यहां पर पूरी जानकारी है। आज हम आपको यहां पर विस्तार से बता रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन लक्ष्मी योजना पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
- इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला को कम से कम 10 वर्ष का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला ले सकती है (सबसे ज्यादा आयु वाली महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है)
कौन नहीं कर सकता है आवेदन
- अगर परिवार में तीन से ज्यादा बच्चे हैं तो महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।
- अगर परिवार में 4 पहिया वाहन है तो इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
- अगर परिवार की बिजली की खपत सालाना 2400 यूनिट्स से ज्यादा है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या जीएसटी का भुगतान करता है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
₹2500 के विकल्प
पहला विकल्प- लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ₹1500 की आरडी/एफडी की जाएगी और बाकि ₹1 हजार डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा।
दूसरा विकल्प- लाभार्थी महिला ₹2500 की आरडी/एफडी करवा सकती है।
कैसे करें आवेदन
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोर्टल https://dly.delhi.gov.in/ पर जाना होगा।
- उसके बाद पोर्टल पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है।
- उसके बाद अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी है।
- उसके बाद दस्तावेज को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना है।
- इस पोर्टल पर ट्रैक ऐप्लिकेशन/आवेदन को ट्रैक करें पर क्लिक करके आवेदन को ट्रैक किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- अनिवार्य दस्तावेज: आधार कार्ड, दिल्ली मतदाता पहचान पत्र/वोटर आईडी कार्ड, आवेदक का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद/विधायक का समर्थन पत्र आदि।
- निवास प्रमाण पत्र: दिल्ली मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल आदि
- आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि।