यूरोपियन पार्लियामेंट की कमेटियों ने अनहोस्टेड क्रिप्टो वॉलेट्स से जुड़े फंड्स के ट्रांसफर पर नए रेगुलेशन के पक्ष में वोटिंग की है। इसके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक ट्रांजैक्शन से पहले अनहोस्टेड वॉलेट्स के मालिकों की पहचान को वेरिफाई करना होगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशन में संशोधनों को स्वीकृति देने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट की सिविल लिबर्टीज, जस्टिस, होम अफेयर्स और इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी अफेयर्स कमेटियों ने वोटिंग की है।
यह कानून बनने पर क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स और अनहोस्टेड वॉलेट्स के बीच ट्रांसफर को
ट्रैक किया जा सकेगा। इससे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की पहचान और उन्हें ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। अनहोस्टेड वॉलेट का संदर्भ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क की ओर से दिया जाता है। इसका मतलब है एक व्यक्ति अपनी प्राइवेट कीज को मेंटेन करता है जिसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में वॉलेट या सेल्फ-होस्टेड वॉलेट कहा जाता है। इससे कस्टोडियन के तौर पर काम करने वाले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक व्यक्ति की ओर से कंट्रोल किए जाने वाले एसेट के बीच अंतर का पता चलता है।
अनहोस्टेड वॉलेट्स से जुड़े इस रेगुलेशन पर अंतिम वोटिंग होनी है। इससे जुड़े बिल पर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के बीच इस महीने बातचीत हो सकती है। नए प्रावधानों से सेल्फ-होस्टेड वॉलेट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल की ओर से इनमें और बदलाव करने के सुझाव दिए जा सकते हैं।
हाल ही में EU के सिक्योरिटीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटर्स ने
चेतावनी दी थी कि क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए उनकी पूरी रकम गंवाने का रिस्क है। EU की तीनों अथॉरिटीज की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था किअगर लोग ये एसेट्स खरीदते हैं तो उनके इनवेस्टमेंट की पूरी रकम का नुकसान होने की काफी आशंका है। EU अथॉरिटीज की ओर से क्रिप्टो एसेट्स को लेकर लोगों को यह सीधी चेतावनी थी। इससे संकेत मिलता है कि क्रिप्टो में इनवेस्टमेंट करने वालों के पास EU के फाइनेंशियल सर्विसेज कानून के तहत कोई सुरक्षा या मुआवजे का प्रावधान नहीं है। रेगुलेटर्स इससे चिंतित हैं कि Bitcoin और Ether सहित क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट करने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्रिप्टो के कुल मार्केट में Bitcoin और Ether की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की है। रेगुलेटर्स का कहना है कि लोगों को क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े रिस्क की जानकारी नहीं है।
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